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Hindi News ›   Chandigarh ›   court

निचली अदालत से सजा पाने वाले दोषी की अपील खारिज

Wed, 20 Nov 2019 02:06 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Wed, 20 Nov 2019 02:06 AM IST
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विदेश भेजने के नाम पर छह लाख ठगी के मामले में जिला अदालत ने दोषी की अपील को खारिज कर दिया। साथ ही शिकायतकर्ता को तीन लाख मुआवजा देने का भी निर्देश भी दिया है। दोषी की पहचान डेराबस्सी निवासी सुखबीर सिंह सुखा के रूप में हुई है। निचली अदालत ने सुखबीर सिंह सुखा और हनप्रीत को एक साल की सजा सुनाई थी। दोनों दोषियों ने एडिशिनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पूनम आर जोशी की अदालत में याचिका दायर कर इसे चुनौती दी थी। हनप्रीत की याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया है।
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इसी अदालत में शिकायतकर्ता ने भी याचिका दायर कर दोनों दोषियों की सजा बढ़ाने की मांग की है। सेक्टर-22 में पीजी में रह रही दलबीर कौर ने 2008 में पुलिस को मामला दर्ज कराया था कि वह विदेश जाना चाहती हैं। पीजी में रहने के दौरान उसकी दोस्ती हनप्रीत से हुई। हनप्रीत ने बातचीत के दौरान दलबीर को कहा कि वह एक व्यक्ति को जानती है जो विदेश भेजने का काम करता है। हनप्रीत ने उसे सुखबीर सिंह से मिलाया। सुखबीर ने आस्ट्रेलिया के लिए दस लाख रुपये की मांग करते छह लाख एडवांस देने की बात कही। उसके बाद हनप्रीत बहाना बनाने लगी और धीरे-धीरे उसने अपना सामान पीजी से शिफ्ट कर लिया। दोनों ने दलबीर का फोन उठाना भी बंद कर दिया। जांच करने पर सुखबीर सिंह की धोखाधड़ी का पता चला कि वह बहुत लोगों से ठगी कर चुका है। दलबीर ने सेक्टर-17 थाना पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
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