फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Coronavirus, Lockdown, Punjab CM Captain Amrinder Singh Statement on Relaxation in Curfew

पंजाब सीएम बोले- कंटेंनमेंट जोन में उद्योग नहीं खुलेंगे, केंद्र के निर्देश भी मानें और राज्य सरकार के भी

Tue, 21 Apr 2020 11:15 AM IST
खुशबू गोयल अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Tue, 21 Apr 2020 11:15 AM IST
विज्ञापन
Coronavirus, Lockdown, Punjab CM Captain Amrinder Singh Statement on Relaxation in Curfew
कैप्टन अमरिंदर सिंह - फोटो : अमर उजाला
केंद्र सरकार के दिशानिर्देश के तहत 20 अप्रैल से सभी राज्यों में लॉकडाउन में सीमित ढील देने के फैसले को पंजाब सरकार ने कर्फ्यू के बीच लागू तो किया लेकिन सोमवार को राज्य में कहीं भी इसका असर दिखाई नहीं दिया। गैर कंटेंनमेंट जोन में भी न तो उद्योगपतियों ने अपने उद्योगों में काम शुरू किया और न ही वह दुकानदार ही घरों से बाहर निकले, जिन्हें लॉकडाउन के दौरान दुकानें खोलने की अनुमति दी गई थी।
विज्ञापन


इस बीच, पंजाब के मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिश्नरों को हॉटस्पॉट और कंटेंनमेंट जोन वाले क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधि की आज्ञा न देने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सरकार ने केंद्र के दिशानिर्देशों पर सहमति जताते हुए रविवार को घोषणा की थी कि राज्य के उन क्षेत्रों में उद्योगों और कुछ व्यवसायों संबंधी दुकानों को खोल दिया जाएगा। सरकार ने यह भी साफ कर दिया था कि सूबे में लागू कर्फ्यू पूरी सख्ती से जारी रहेगा, जिन उद्योगों को खोलने की अनुमति दी गई, उनके लिए शर्त थी कि वे कर्मचारियों के खाने-रहने की व्यवस्था करें या आने-जाने की व्यवस्था करें।
विज्ञापन


इसके लिए कर्मचारियों के कर्फ्यू पास भी जरूरी किए गए हैं। यह भी शर्त लगाई गई कि अगर किसी उद्योग में कोई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उस उद्योग के मालिक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सरकार की इन शर्तों का विरोध करते हुए उद्योगपतियों ने सोमवार को फैक्ट्रियां बंद ही रखीं। दूसरी ओर, कर्फ्यू में ग्राहक तो बाहर निकल नहीं सकते थे, इसलिए दुकानदारों ने भी अपने घरों में ही रहना उचित समझा और लॉकडाउन में ढील का फैसला फेल हो गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस बीच, लॉकडाउन में ढील के केंद्र सरकार के फैसले के बावजूद मुख्यमंत्री द्वारा राज्यस्तरीय कर्फ्यू में कोई ढील न देने के फैसले के मद्देनजर सोमवार को स्पष्ट किया कि नॉन कंटेनमेंट जोनों में औद्योगिक यूनिट चलाने की आज्ञा राज्य सरकार द्वारा पहले जारी आदेशों और केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक ही मिलेगी। मुख्यमंत्री, जिन्होंने रविवार को एलान किया था कि 3 मई तक राज्य में कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी, सोमवार को डिप्टी कमिश्नरों से कहा कि कंटेंनमेंट जोनों और स्थानीय प्रशासन के अनुसार हॉटस्पॉट के तौर पर विकसित हो रहे इलाकों में ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी जाए, जिनसे कोविड-19 महामारी फैलने की आशंका है।

फ्लू, खांसी-जुकाम की दवा खरीदने वालों का पता देना अनिवार्य

कोरोना के संभावित रोगियों पर नजर रखने के लिए फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के आयुक्त केएस पन्नू ने राज्य के सभी जोनल लाइसेंसिंग अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में केमिस्ट को निर्देश दें कि वे फ्लू, खांसी और जुकाम के इलाज के लिए किसी भी व्यक्ति को अपने स्टोर या होम डिलीवरी के माध्यम से दवा उपलब्ध करवाने के बारे में संबंधित सिविल सर्जन को रिपोर्ट भेजकर इसकी जानकारी दें। उन्होंने कहा कि फ्लू, खांसी और जुकाम के इलाज के लिए किसी व्यक्ति को दी गई दवा की बिक्री के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए जरूरी है।

केंद्र के दिशा निर्देश भी मानें और राज्य सरकार के भी
मुख्यमंत्री ने सोमवार को सभी डिप्टी कमिश्नरों से कहा कि राज्य सरकार द्वारा 18 अप्रैल को जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए नान कंटेनमेंट जोनों में केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में औद्योगिक इकाइयों को खुलवाने में मदद करें। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि जिला प्रशासन गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों और शर्तों का सख्ती से पालन करते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी सभी परामर्शों के तहत उद्योगों के कर्मचारियों के ठहरने, यातायात और भोजन के प्रबंधों को लेकर राज्य सरकार द्वारा तय की गई शर्तों को भी सख्ती से लागू कराएं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed