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कोरोना वायरसः पंजाब में एनआरआई की वेरिफिकेशन के लिए प्रोफार्मा जारी, लोगों से मांगी जानकारी

Tue, 31 Mar 2020 10:30 AM IST
खुशबू गोयल अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Tue, 31 Mar 2020 10:30 AM IST
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Coronavirus, Lockdown, Curfew, Punjab Government Released NRI Verification Profarma
सांकेतिक तस्वीर
पंजाब को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने उन एनआरआई और विदेशी यात्रियों के लिए स्व-घोषणा (सेल्फ डिक्लेरेशन) फार्म जारी किया है। 30 जनवरी, 2020 के बाद एनआरआई पंजाब में दाखिल हुए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक डिप्टी कमिश्नर, सिविल सर्जन, स्वास्थ्य विभाग या पुलिस कार्यालयों को अपनी जानकारी देने के लिए संपर्क नहीं किया है।
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प्रवक्ता ने बताया कि 30 जनवरी, 2020 के बाद पंजाब में दाखिल हुए अनेक प्रवासी भारतीयों ने अपने जिले में संबंधित अथॉरिटी को जानकारी दे दी है। जिन प्रवासी भारतीयों /विदेशी यात्रियों की अभी तक डिप्टी कमिश्नर, सिविल सर्जन, स्वास्थ्य विभाग या पुलिस कार्यालयों द्वारा तस्दीक नहीं हुई, उनके लिए यह स्व-घोषणा फार्म जारी किया गया है।
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उन्होंने कहा कि ऐसे प्रवासी भारतीय और विदेशी यात्री यह स्व-घोषणा फार्म ‘डायल -112 ’ नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम (ईआरएसएस) में तुरंत जमा करवा दें। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे प्रवासी भारतीय / विदेशी यात्री अपने विवरण ‘डायल -112 एप’ पर भेज सकते हैं।
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उन्होंने कहा कि इस तरह के विवरण व्हाट्सअप नंबर 97799 -20404 पर भी भेजे जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि 112 नंबर तभी डायल किया जाए, जब कोई बताए गए प्लेटफार्मों पर जानकारी भेजने से असमर्थ रहता है।

देनी होगी यह जानकारी

प्रवासी भारतीयों /विदेशी यात्रियों को अपने विवरण के तहत, पंजाब में आने की तारीख और हवाईअड्डे का नाम व तारीख, जहां वह उतरे थे, लिखनी होगी। इसके अलावा, वह पंजाब में जिन-जिन स्थानों पर गए और उनके पासपोर्ट नंबर समेत उनके नाम और संपर्क विवरण जैसे- मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर और ई-मेल आईडी संबंधी जानकारी भी फार्म में लिखनी होगी।

साथ ही, अपने पासपोर्ट में बताए अनुसार अपना स्थायी पता भी लिखना चाहिए और इस दौरे के दौरान यदि वह किसी होटल में रहे हों और अब किस मौजूदा पते पर वह रहते हैं, उसका विवरण भी इस फार्म में भरना होगा।
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