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पंजाब में मास्क की अनिवार्यता पर नोटिफिकेशन जारी, कैप्टन का ट्वीट- उल्लंघन किया होगी कार्रवाई
Sat, 11 Apr 2020 10:58 AM IST
खुशबू गोयल
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Sat, 11 Apr 2020 10:58 AM IST
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पंजाब में मास्क की अनिवार्यता को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऐसे में अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है।
स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक डॉ. अवनीत कौर ने बताया कि यदि कोई किसी दफ्तरी काम या किसी अन्य जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलता है तो वह कपड़े या तीन परतों वाला मास्क अनिवार्य तौर पर पहनेगा। सूती कपड़े के बने मास्क और यदि किसी हालत में मास्क उपलब्ध नहीं होता है तो रुमाल या स्कार्फ आदि का मुंह ढकने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि उल्लंघन करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत डायरेक्टर स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा अपने अधिकारों के तहत रेगुलेशन के रूल 12 का प्रयोग करते हुए तारीख 5 मार्च, 2020 को नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जो व्यक्ति अस्पतालों और अन्य दफ्तरों, उद्योगों या अन्य स्थानों पर काम करते हैं, के अलावा अपने साधन पर सफर करते हुए भी मास्क पहनेंगे।
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स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक डॉ. अवनीत कौर ने बताया कि यदि कोई किसी दफ्तरी काम या किसी अन्य जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलता है तो वह कपड़े या तीन परतों वाला मास्क अनिवार्य तौर पर पहनेगा। सूती कपड़े के बने मास्क और यदि किसी हालत में मास्क उपलब्ध नहीं होता है तो रुमाल या स्कार्फ आदि का मुंह ढकने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।
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उन्होंने बताया कि उल्लंघन करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत डायरेक्टर स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा अपने अधिकारों के तहत रेगुलेशन के रूल 12 का प्रयोग करते हुए तारीख 5 मार्च, 2020 को नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जो व्यक्ति अस्पतालों और अन्य दफ्तरों, उद्योगों या अन्य स्थानों पर काम करते हैं, के अलावा अपने साधन पर सफर करते हुए भी मास्क पहनेंगे।
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मुख्यमंत्री ने भी किया था ट्वीट
बता दें कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके कहा था कि पंजाब में अब मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उन्होंने स्वास्थ्य सचिव को यह निर्देश भी दे दिए हैं कि राज्य के सभी सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य किए जाने संबंधी एडवायजरी जारी कर दी जाए।
मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीटर हैंडल पर लिखा- आप साधारण कपड़े का मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हो और आपसे अपील है कि कपड़े के मास्क को हर रोज साबुन या डिटर्जेंट से धोएं। जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क पहनकर ही जाएं। कैप्टन ने आह्वान किया था कि आओ सभी मिलकर अपनी सुरक्षा और साफ-सफाई को यकीनी बनाएं और कोविड-19 से अपना और अपने लोगों का बचाव करें।
मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीटर हैंडल पर लिखा- आप साधारण कपड़े का मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हो और आपसे अपील है कि कपड़े के मास्क को हर रोज साबुन या डिटर्जेंट से धोएं। जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क पहनकर ही जाएं। कैप्टन ने आह्वान किया था कि आओ सभी मिलकर अपनी सुरक्षा और साफ-सफाई को यकीनी बनाएं और कोविड-19 से अपना और अपने लोगों का बचाव करें।