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हरियाणाः पड़ोसी राज्यों को गेहूं-सरसों लेकर आने की अनुमति नहीं, डीजीपी के निर्देश- आने न दें
Fri, 24 Apr 2020 04:54 PM IST
खुशबू गोयल
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Fri, 24 Apr 2020 04:54 PM IST
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डीजीपी हरियाणा मनोज यादव
- फोटो : फाइल फोटो
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पड़ोसी राज्यों के किसानों को गेहूं व सरसों लेकर हरियाणा में आने की अनुमति नहीं होगी। डीजीपी ने रोकने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। डीजीपी मनोज यादव ने प्रदेश के सभी एसपी औार एसपी से कहा है कि वे पड़ोसी राज्यों से हरियाणा की मंडियों में रबी फसल की आवक पर रोक लगाएं।
इसके लिए उन्हें अंतर्राज्य सीमाओं पर स्थित सभी नाकों पर चैकिंग बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। आदेश देते हुए कहा गया है कि यूपी, राजस्थान, पंजाब से गेहूं व सरसों की फसल लेकर किसाना हरियाणा में न आने पाएं। उन्हें आने की अनुमति दी भी नहीं जाएगी।
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इसके लिए उन्हें अंतर्राज्य सीमाओं पर स्थित सभी नाकों पर चैकिंग बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। आदेश देते हुए कहा गया है कि यूपी, राजस्थान, पंजाब से गेहूं व सरसों की फसल लेकर किसाना हरियाणा में न आने पाएं। उन्हें आने की अनुमति दी भी नहीं जाएगी।
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लॉकडाउन का उल्लंघना पर सख्त कार्रवाई होगी
हरियाणा पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मनोज यादव ने सभी जिला पुलिस प्रमुखों (सीपी और एसपी) को निर्देश जारी करते हुए कहा कि कोरोना संकट के समय वर्तमान खरीद सीजन में राज्य की मंडियों में अनावश्यक रूप से एकत्रित होकर लॉकडाउन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें।
सभी पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों को जारी आदेश में डीजीपी ने कहा कि लाकॅडाउन में चालू रबी सीजन के दौरान मंडियों में सभी अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश तथा अनावश्यक भीड़ पर अंकुश लगाया जाए। ताकि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की अनुपालना सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अनिल विज ने भी इस संबंध में हाल ही की कुछ घटनाओं का कड़ा संज्ञान लेते हुए पुलिस को निर्देश दिया है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि फसल खरीद प्रक्रिया से संबंधित विभाग भी किसानों या आढ़तियों को एसएमएस/ईमेल/फोन के माध्यम से सीमित संख्या में बुला रहे हैं।
सभी पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों को जारी आदेश में डीजीपी ने कहा कि लाकॅडाउन में चालू रबी सीजन के दौरान मंडियों में सभी अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश तथा अनावश्यक भीड़ पर अंकुश लगाया जाए। ताकि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की अनुपालना सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अनिल विज ने भी इस संबंध में हाल ही की कुछ घटनाओं का कड़ा संज्ञान लेते हुए पुलिस को निर्देश दिया है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि फसल खरीद प्रक्रिया से संबंधित विभाग भी किसानों या आढ़तियों को एसएमएस/ईमेल/फोन के माध्यम से सीमित संख्या में बुला रहे हैं।