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कोरोना वायरस: चंडीगढ़ में बिना मास्क घर से निकले तो होगी जेल, गाड़ी के अंदर और ऑफिस में भी अनिवार्य

Fri, 10 Apr 2020 12:15 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 10 Apr 2020 12:15 AM IST
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Coronavirus In Chandigarh News In Hindi: Masks Are Compulsory In Chandigarh
शहरवासियों की होगी स्क्रीनिंग। - फोटो : अमर उजाला

यूटी प्रशासन ने मंगलवार को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था लेकिन गुरुवार को इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। प्रशासन के आदेश के अनुसार अगर अब कोई भी व्यक्ति घर से बाहर बिना मास्क पहने निकलता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसे तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। प्रशासन ने इन आदेशों के सख्ती से पालन के निर्देश दिए हैं।

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आदेश में कहा गया है कि चंडीगढ़ में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बरकरार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया है। भारत सरकार ने इसको देखते हुए 25 मार्च से 14 अप्रैल मध्य रात्रि तक लॉकडाउन की घोषणा की है। विभिन्न तरह के अध्ययन में यह सामने आया है कि चेहरे का मास्क कोरोना वायरस के खतरे को काफी कम कर देता है। 
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सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा कोरोना को रोकने में यह काफी मददगार साबित होता है, इसलिए प्रशासन ने निर्णय लिया है कि शहर के प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कोई भी व्यक्ति अगर वह घर से बाहर किसी भी काम के लिए निकल रहा है तो उसके चेहरे पर मास्क होना चाहिए।
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गाड़ी के अंदर सफर कर रहे हैं तो भी मास्क जरूरी
प्रशासन ने यह आदेश डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 22 के तहत जारी किए हैं। इसमें किसी भी अस्पताल, सड़क, ऑफिस, मार्केट आदि जाने पर थ्री प्लाई मास्क पहनना अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति अगर पैदल या गाड़ी के अंदर भी सफर कर रहा है तो उसको भी मास्क पहनना पड़ेगा। 


इसके अलावा किसी भी ऑफिस या अन्य स्थानों पर काम करने वाले व्यक्ति को भी मास्क पहनना जरूरी है। कोई भी बैठक चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी मास्क के बिना नहीं हो सकती। यह मास्क किसी भी केमिस्ट शॉप या घर में बनाए भी हो सकते हैं। प्रशासन ने कहा है कि अगर इन नियमों का उल्लंघन हुआ है तो आईपीसी की धारा 188 के अनुसार व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है।

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