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कोरोना वायरसः आईटी पार्क में काम करने वाले पहुंचे हाईकोर्ट, प्रशासक और सलाहकार को नोटिस

Thu, 19 Mar 2020 10:41 AM IST
खुशबू गोयल अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Thu, 19 Mar 2020 10:41 AM IST
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Corona Virus, IT Park Employees Plea in Punjab Haryana High Court, Legal Notice Released
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
कोरोना वायरस के कहर के चलते जिस तरह केंद्र और चंडीगढ़ प्रशासन कई एहतियाती कदम उठा चुका है। साथ ही 50 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी लगा चुका है, इसके तहत अब शहर के आईटी पार्क में चल रही कंपनियां जहां 50 से ज्यादा कर्मी काम कर रहे हैं, वहां ऐसे कर्मियों को घर से काम किए जाने की इजाजत देने की मांग की गई है। इसके लिए चंडीगढ़ के प्रशासक सहित सलाहकार, गृह सचिव, डीजीपी, डीसी को लीगल नोटिस भेजा गया है।
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एडवोकेट अमित कुमार सैनी ने अपने लिगल नोटिस में कहा है कि केंद्र सरकार कई कदम उठा चूका है वहीं हरियाणा सरकार ने भी गुरुग्राम में चल रही बहुराष्ट्रीय कंपनियां और आईटी फर्म्स को सलाह दी है कि वह अपने कर्मियों को घर से ही काम करने की इजाजत दें, ताकि ज्यादा लोगों को एकत्रित होने न दिए जाए। चंडीगढ़ प्रशासन भी 11 मार्च को शहर शहर के सभी शॉपिंग माल्स, सिनेमा हॉल्स, जिम, नाइट क्लब्स, पब्स, स्विमिंग पूल, कोचिंग सेंटर, स्पा, वीडियो गेमिंग सेंटर को 31 मार्च तक बंद करने के निर्देश दे चुका है।
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यह सब इसीलिए किया गया है, ताकि एक जगह पर लोगों को एकत्रित न होने दिया जाए और संक्रमण से बचाया जा सके। एडवोकेट सैनी ने कहा है कि आईटी पार्क में भी कई बड़ी कंपनियां चल रही हैं और ज्यादातर कंपनियों में संक्रमण से बचाव के लिए ठोस इंतजाम नहीं किए गए हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि जिन कंपनियों में 50 से ज्यादा लोग काम रहे हैं उनके कर्मियों को घर से ही काम करने की इजाजत दी जाए।
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सैनी ने कहा है कि अगर उनके इस लीगल नोटिस पर प्रशासन और उसके अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं तो वो अपनी इस मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर इस मांग को हाईकोर्ट के सामने रखेंगे।
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