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Haryana News: भारी पड़ी जज के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग, याची और वकील को अवमानना नोटिस
Sat, 02 Mar 2024 03:04 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 02 Mar 2024 03:04 PM IST
सार
हाईकोर्ट ने कहा कि इस याचिका को वापस लेने की याची के वकील को छूट दी गई थी लेकिन उसने इसे वापस न लेने का निर्णय लिया। ऐसे में यह मामला न्यायालय की अवमानना का है और ऐसे में हाईकोर्ट ने याची व उसके वकील को अवमानना नोटिस जारी कर दिया।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
जज के आचरण पर सवाल उठाते हुए निंदनीय टिप्पणी वाली याचिका दाखिल करना याची व उसके वकील को भारी पड़ गया। हाईकोर्ट ने दोनों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करते हुए उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। याचिका दाखिल करते हुए कृष्ण कुमार ने हाईकोर्ट को बताया था कि उसके खिलाफ आपराधिक मामला होडल की कोर्ट में विचाराधीन है। उस मामले में जज ने दूसरे पक्ष के प्रभाव में आकर सबूतों से छेड़छाड़ की है। साथ ही जज के आचरण पर भी याचिका में सवाल उठाए गए और भ्रष्ट बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की गई।
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याची ने बताया कि दूसरे पक्ष से प्रभावित होकर जज ने 11 अक्तूबर 2023 को उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया हैं और जमानत रद्द की है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है उसको इस याचिका में पक्ष तक नहीं बनाया गया है, जो दलीलें संबंधित जज के बारे में दी गई उनके समर्थन में कोई ठोस सामग्री भी मौजूद नहीं है।
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याची को छह जून 2023 को पेशी से छूट दी गई थी और उसे 11 अक्तूबर 2023 को पेश होना था लेकिन न तो वह पेश हुआ और न ही उसका वकील। इसी आधार पर होडल के जज ने आदेश जारी किया था। हाईकोर्ट ने कहा कि इस याचिका को वापस लेने की याची के वकील को छूट दी गई थी लेकिन उसने इसे वापस न लेने का निर्णय लिया। ऐसे में यह मामला न्यायालय की अवमानना का है और ऐसे में हाईकोर्ट ने याची व उसके वकील को अवमानना नोटिस जारी करते हुए केस की सुनवाई के लिए उपयुक्त बेंच गठित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश को भेज दिया है।
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