फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Complaint by justice Ranjit Singh, HC summons Sukhbir and Majithia

हाईकोर्ट ने अपनाया कड़ा रुख, सुखबीर और बिक्रम मजीठिया को होना होगा पेश, ये है मामला

Tue, 30 Apr 2019 04:12 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 30 Apr 2019 04:12 PM IST
विज्ञापन
Complaint by justice Ranjit Singh, HC summons Sukhbir and Majithia
सुखबीर बादल और बिक्रम मजीठिया

श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले की जांच कर चुके रिटायर्ड जस्टिस रंजीत सिंह द्वारा दी गई शिकायत पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए सुखबीर बादल और बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को तलब कर लिया है। हाईकोर्ट ने 11 जुलाई को उन्हें खुद हाजिर होकर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

विज्ञापन


सोमवार को सुनवाई शुरू होते ही हाईकोर्ट ने पूछा कि दोनों क्यों नहीं पेश हुए। इस पर उनकी ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट आरएस चीमा ने कहा कि यह एक शिकायत पर सुनवाई का मामला है और इसमें दोनों को पेश होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अभी तक सुखबीर बादल को नोटिस सर्व नहीं हुआ है। हाईकोर्ट दोनों से जवाब तलब कर उन्हें पेश होने से छूट दे सकती है।

विज्ञापन

सोमवार को तीन बार चली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने दोनों को सोमवार को पेश होने की छूट देते हुए अब अगली सुनवाई पर पेश होने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर दोनों को सीआरपीसी की धारा-204 के तहत नोटिस जारी किया था। इस धारा के तहत दोनों को सोमवार को हाईकोर्ट में पेश होना था। 

यह आदेश रिटायर्ड जस्टिस रंजीत सिंह की ओर से उनके और आयोग के खिलाफ पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल और पूर्व मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर आपराधिक शिकायत पर सुनवाई करते हुए दिए गए थे। 

जस्टिस रंजीत सिंह ने हाईकोर्ट को भेजी शिकायत में सुखबीर बादल और बिक्रमजीत सिंह मजीठिया द्वारा उन पर और उनकी लॉ की डिग्री पर की गई आपत्तियों और टिप्पणियों का जिक्र किया है। इसके अलावा आयोग और उनके खिलाफ विभिन्न समाचार पत्रों और टीवी चैनलों पर दिए गए इंटरव्यू का भी हवाला दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed