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रात 12 बजे के बाद खुले मिले क्लब तो निरस्त होगा लाइसेंस, किराएदारों की भी देनी होगी जानकारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 19 Jul 2018 09:37 AM IST
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चंडीगढ़ प्रशासन ने देर रात तक खुलने वाले व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। डीसी अजित बाला जोशी ने शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रात बारह बजे तक ही सभी क्लब और रेस्टोरेंट खोलने के निर्देश दिए हैं। यदि इसके बाद कोई प्रतिष्ठान खुला मिला तो उसका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। डीसी ने शहर में धारा 144 लगाते हुए कहा कि अब कोई भी ढाबा रेस्टोरेंट, डिस्को और क्लब देर रात तक नहीं खुलेगा।
प्रशासन ने कहा कि रात बारह बजे के बाद जो प्रतिष्ठान खुला मिला तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रात 12 बजे से सुबह 4.30 बजे तक ढाबा, रेस्टोरेंट क्लब और डिस्को के खुलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। साथ ही इस दौरान खाने-पीने की कोई सामग्री नहीं परोसी जा सकती। हालांकि शराब पर एक्साइज नियम ही लागू रहेंगे। इन नियमों के तहत ही इसे परोसा जाता रहेगा।
शस्त्रों पर तत्काल प्रभाव से रोक
शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने धारा-144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश नगर में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। डीसी अजित बाला जोशी ने सभी प्रकार के शस्त्र, घातक हथियार, लाठी, भाले, त्रिशूल तलवारें, छोटी तलवारें, चाकू और खंजर, लोहे की रॉड का शहर की सीमाओं के अंदर आने पर रोक लगा दी है।
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किराए पर रहने वालों की दें पूरी जानकारी
चंडीगढ़ में रहने वाले बाहरी लोगों को पीजी या घर किराये पर देने के मामले में जानकारी पुलिस को देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर पीजी संचालक के खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही घर में नौकर या हेल्पर रखने पर भी उसकी पूरी जानकारी पुलिस को देनी होगी। जोशी ने कहा कि इसके लिए अधिकारी बीच-बीच में औचक निरीक्षण भी करेंगे।
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प्रशासन ने कहा कि रात बारह बजे के बाद जो प्रतिष्ठान खुला मिला तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रात 12 बजे से सुबह 4.30 बजे तक ढाबा, रेस्टोरेंट क्लब और डिस्को के खुलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। साथ ही इस दौरान खाने-पीने की कोई सामग्री नहीं परोसी जा सकती। हालांकि शराब पर एक्साइज नियम ही लागू रहेंगे। इन नियमों के तहत ही इसे परोसा जाता रहेगा।
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शस्त्रों पर तत्काल प्रभाव से रोक
शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने धारा-144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश नगर में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। डीसी अजित बाला जोशी ने सभी प्रकार के शस्त्र, घातक हथियार, लाठी, भाले, त्रिशूल तलवारें, छोटी तलवारें, चाकू और खंजर, लोहे की रॉड का शहर की सीमाओं के अंदर आने पर रोक लगा दी है।
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किराए पर रहने वालों की दें पूरी जानकारी
चंडीगढ़ में रहने वाले बाहरी लोगों को पीजी या घर किराये पर देने के मामले में जानकारी पुलिस को देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर पीजी संचालक के खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही घर में नौकर या हेल्पर रखने पर भी उसकी पूरी जानकारी पुलिस को देनी होगी। जोशी ने कहा कि इसके लिए अधिकारी बीच-बीच में औचक निरीक्षण भी करेंगे।