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चंडीगढ़ प्रशासन ने ट्रैफिक चालान के नए दाम किए नोटिफाई, जानने के लिए यहां क्लिक करें
Sat, 07 Dec 2019 12:42 PM IST
पंचकुला ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Sat, 07 Dec 2019 12:42 PM IST
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यूटी प्रशासन ने ट्रैफिक चालान के नए दाम नोटिफाई कर दिए हैं। प्रशासन ने मोटर व्हीकल एक्ट-2019 (संशोधित) को सितंबर में ही चंडीगढ़ में लागू कर दिया था, लेकिन कुछ चालानों में प्रशासन को दाम तय करने थे, जिसे प्रशासक वीपी सिंह बदनौर की मंजूरी के बाद शुक्रवार को लागू कर दिया गया है।
चंडीगढ़ प्रशासन ने ज्यादातर चालान के दामों में बदलाव नहीं किए हैं। ऐसे में यह उन चुनिंदा राज्यों और यूटी में हो गया है जहां पर चालान के दाम में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई है और सबसे ज्यादा दाम के साथ ही इसे लागू किया गया है। सिर्फ कुछ चालानों के दाम में ही कमी की गई है।
नए दामों के तहत टू-व्हीलर चलाते वक्त ओवर स्पीड पर पहले जुर्माना दो हजार रुपये था, लेकिन अब इसे एक हजार रुपये कर दिया गया है। दोबारा ऐसा करने पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर 1500 कर दिया गया है। गौरतलब है कि एक सितंबर के बाद से अभी तक तीन पुलिसकर्मी चालान के बदले रिश्वत मांगने के मामले में बर्खास्त हो चुके हैं।
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हालांकि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना, गलत आरसी के साथ गाड़ी चलाना, रेसिंग, बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना, लाइसेंस या आरसी के रद्द होने के बाद भी गाड़ी चलाना, सीट बेल्ट उल्लंघन, हेलमेट नहीं पहनना समेत कई अन्य मामलों में प्रशासन ने चालान के दाम पहले की तरह ही रखा है।
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चंडीगढ़ प्रशासन ने ज्यादातर चालान के दामों में बदलाव नहीं किए हैं। ऐसे में यह उन चुनिंदा राज्यों और यूटी में हो गया है जहां पर चालान के दाम में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई है और सबसे ज्यादा दाम के साथ ही इसे लागू किया गया है। सिर्फ कुछ चालानों के दाम में ही कमी की गई है।
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नए दामों के तहत टू-व्हीलर चलाते वक्त ओवर स्पीड पर पहले जुर्माना दो हजार रुपये था, लेकिन अब इसे एक हजार रुपये कर दिया गया है। दोबारा ऐसा करने पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर 1500 कर दिया गया है। गौरतलब है कि एक सितंबर के बाद से अभी तक तीन पुलिसकर्मी चालान के बदले रिश्वत मांगने के मामले में बर्खास्त हो चुके हैं।
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हालांकि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना, गलत आरसी के साथ गाड़ी चलाना, रेसिंग, बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना, लाइसेंस या आरसी के रद्द होने के बाद भी गाड़ी चलाना, सीट बेल्ट उल्लंघन, हेलमेट नहीं पहनना समेत कई अन्य मामलों में प्रशासन ने चालान के दाम पहले की तरह ही रखा है।
उल्लंघन--------------------------------------नए दाम-----पुराने दाम----दूसरी बार उल्लंघन
टू व्हीलर ओवर स्पीड----------------------------1000--------2000---------1500
लाइट मोटर व्हीकल ओवर स्पीड-------------------1000-------2000----------2000 (डीएल जब्त)
मीडियम और हेवी मोटर व्हीकल ओवर स्पीड---------2000------4000----------4000 (डीएल जब्त)
टू व्हीलर पर ओवर लोडिंग-------------------------1000------2000----------तीन महीने के लिए डीएल सस्पेंड
कमर्शियल गाड़ी पर ओवर लोडिंग--------------200(प्रति सवारी)-1000(प्रति सवारी)--तीन महीने के लिए डीएल सस्पेंड
अनफिट होने पर भी गाड़ी चलाना--------------------500------2000-----------1000
गलत जानकारी देना--------------------------------1500-----2000-----------2000
संकेतों का पालन नहीं करना------------------------1000-----2000------------1500
गाड़ी उठाने पर भी तय किए नए दाम
टू व्हीलर 1000 रुपये
थ्री व्हीलर 1500 रुपये
फोर व्हीलर 2000 रुपये
मीडियम, हेवी, पैसेंजर गाड़ी 3000 रुपये
टू व्हीलर ओवर स्पीड----------------------------1000--------2000---------1500
लाइट मोटर व्हीकल ओवर स्पीड-------------------1000-------2000----------2000 (डीएल जब्त)
मीडियम और हेवी मोटर व्हीकल ओवर स्पीड---------2000------4000----------4000 (डीएल जब्त)
टू व्हीलर पर ओवर लोडिंग-------------------------1000------2000----------तीन महीने के लिए डीएल सस्पेंड
कमर्शियल गाड़ी पर ओवर लोडिंग--------------200(प्रति सवारी)-1000(प्रति सवारी)--तीन महीने के लिए डीएल सस्पेंड
अनफिट होने पर भी गाड़ी चलाना--------------------500------2000-----------1000
गलत जानकारी देना--------------------------------1500-----2000-----------2000
संकेतों का पालन नहीं करना------------------------1000-----2000------------1500
गाड़ी उठाने पर भी तय किए नए दाम
टू व्हीलर 1000 रुपये
थ्री व्हीलर 1500 रुपये
फोर व्हीलर 2000 रुपये
मीडियम, हेवी, पैसेंजर गाड़ी 3000 रुपये