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Chandigarh News: अनुबंधित कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी के लिए प्रक्रिया शुरू
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश के 1.30 लाख अनुबंधित कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी के लिए लाए गए अध्यादेश के बाद अब हरियाणा सरकार ने इस पर अमल करने के आदेश जारी किए हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने इस संबंध में सभी विभागों, निगमों और बोर्डों को आदेश जारी किए हैं। अब सभी विभाग, निगम और बोर्ड इस फैसले को अमलीजामा पहनाने के लिए आगामी प्रक्रिया शुरू करेंगे।
कर्मचारियों के आंदोलन को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 1.30 लाख कच्चे कर्मियों को सेवानिवृत्ति के (58 साल) तक सुरक्षा की गारंटी दी थी। इसको लेकर प्रदेश सरकार ने आठ अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक में अध्यादेश को मंजूरी दी थी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद 14 अगस्त को इसे अधिसूचित किया गया। 16 अगस्त को आचार संहिता लग गई थी। इसके बाद से कर्मचारियों में संशय था कि कहीं ये अध्यादेश केवल चुनावी वादा न बनकर रह जाए। आशंका थी कि अध्यादेश को विधानसभा में पारित कराना जरूरी है, लेकिन इस बार हरियाणा सरकार ने विधानसभा सत्र नहीं बुलाया, ऐसे में यह मामला लंबित रह गया था। हालांकि, मुख्यमंत्री सैनी स्पष्ट कर चुके हैं कि इसके लिए यह जरूरी नहीं है। हमने कर्मचारियों के हक में पक्का काम किया है। इसी के मद्देनजर मुख्य सचिव टीवीएसएन ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड और निगमों के निदेशकों और प्रबंध निदेशकों सहित सभी आयुक्त और उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं। अब सभी विभाग अपने अधीनस्थ इस पाॅलिसी के तहत आने वाले कर्मचारियों का ब्योरा एकत्रित करेगा और आगामी प्रक्रिया शुरू करेंगे।
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चंडीगढ़। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश के 1.30 लाख अनुबंधित कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी के लिए लाए गए अध्यादेश के बाद अब हरियाणा सरकार ने इस पर अमल करने के आदेश जारी किए हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने इस संबंध में सभी विभागों, निगमों और बोर्डों को आदेश जारी किए हैं। अब सभी विभाग, निगम और बोर्ड इस फैसले को अमलीजामा पहनाने के लिए आगामी प्रक्रिया शुरू करेंगे।
कर्मचारियों के आंदोलन को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 1.30 लाख कच्चे कर्मियों को सेवानिवृत्ति के (58 साल) तक सुरक्षा की गारंटी दी थी। इसको लेकर प्रदेश सरकार ने आठ अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक में अध्यादेश को मंजूरी दी थी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद 14 अगस्त को इसे अधिसूचित किया गया। 16 अगस्त को आचार संहिता लग गई थी। इसके बाद से कर्मचारियों में संशय था कि कहीं ये अध्यादेश केवल चुनावी वादा न बनकर रह जाए। आशंका थी कि अध्यादेश को विधानसभा में पारित कराना जरूरी है, लेकिन इस बार हरियाणा सरकार ने विधानसभा सत्र नहीं बुलाया, ऐसे में यह मामला लंबित रह गया था। हालांकि, मुख्यमंत्री सैनी स्पष्ट कर चुके हैं कि इसके लिए यह जरूरी नहीं है। हमने कर्मचारियों के हक में पक्का काम किया है। इसी के मद्देनजर मुख्य सचिव टीवीएसएन ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड और निगमों के निदेशकों और प्रबंध निदेशकों सहित सभी आयुक्त और उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं। अब सभी विभाग अपने अधीनस्थ इस पाॅलिसी के तहत आने वाले कर्मचारियों का ब्योरा एकत्रित करेगा और आगामी प्रक्रिया शुरू करेंगे।
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