{"_id":"58ae3be1b2c5a2c113812f1da4f126cb","slug":"chemist-s-petition-in-high-court-asked-compensation-of-50-lakhs-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"हाईकोर्ट में केमिस्ट की याचिका, मांगा 50 लाख मुआवजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हाईकोर्ट में केमिस्ट की याचिका, मांगा 50 लाख मुआवजा
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sun, 24 Jan 2016 12:52 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
एक केमिस्ट को पुलिस की ओर से झूठे ड्रग केस में फंसाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। केमिस्ट ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका में 50 लाख के मुआवजे की मांग की है। जस्टिस आरके जैन की एकल बेंच ने एसएसपी मानसा और एसएचओ भीखी समेत सात पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी करजवाब मांग लिया है।
विज्ञापन
एडवोकेट एचसी अरोड़ा के माध्यम से दायर याचिका में भीखी के केमिस्ट अशोक जैन ने हाईकोर्ट को बताया कि उसके खिलाफ भीखी थाना पुलिस ने 10 अगस्त 2013 को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। उसे पांच दिन तक हिरासत में भी रखा गया।
विज्ञापन
उससे पास से कुछ ड्रग्स की बरामदगी भी दिखाई गई। पुलिस ने दावा किया कि उसे भीखी से कुछ दूरी पर गिरफ्तार किया गया, जबकि सच्चाई यह है कि उसे उसकी दुकान से ही हिरासत में लिया गया, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इसी को लेकर उसने सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन पुलिस ने एसपी डिटेक्टिव से जांच कराई।
विज्ञापन
एसपी ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दी। यहां तक कि एक पुलिसकर्मी की दो साल के सेवा लाभ भी न देने की सिफारिश की थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर निचली अदालत ने अशोक को बरी कर दिया था।
याचिका में आरोप लगाया गया कि सरकार ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। याचिका में मांग की गई है कि जैन को झूठे मामले में फंसाने और पांच दिन तक हिरासत में रखने के कारण 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। हाईकोर्ट ने सरकार और पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।