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7.29 करोड़ की धोखाधड़ी में पांच पर आरोप तय

Tue, 23 Mar 2021 02:56 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Tue, 23 Mar 2021 02:56 AM IST
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Charges fixed on five for fraud of 7.29 crores
चंडीगढ़। इंडियन ओवरसीज बैंक से 7.29 करोड़ की धोखाधड़ी करने मामले में सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। अदालत ने सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 420, 467, 468, 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2),13 (1) (डी) के तहत आरोप तय किए हैं। आरोपियों में परमिंदर सिंह गोरवारा, साहिल गोरवारा, दलजीत कौर गोरवारा, बैंक के पूर्व एजीएम आदर्श कुमार राजवंशी और पूर्व मैनेजर राजकुमार पांजला शामिल हैं। अब सभी आरोपियों पर इन्हीं धाराओं के तहत केस चलेगा।
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मामले में दो आरोपियों बैंक के पूर्व सीनियर मैनेजर विजय कुमार ग्रोवर और सत्य कुमार पारीक को अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया है। दोनों पर केस चलाने की अनुमति को बैंक ने खारिज कर दिया, जिसके बाद अदालत ने दोनों का नाम मामले से हटा दिया। इस मामले का मुख्य आरोपी अरविंद मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का निदेशक अमरिंदर सिंह गोरवारा दो साल से फरार है। अदालत उसे भगोड़ा करार दे चुकी है। अदालत ने अमरिंदर के खिलाफ कोर्ट में पेश न होने पर आईपीसी की धारा 174ए के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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यह है मामला
7 अक्तूबर को 2015 इंडियन ओवरसीज बैंक के चीफ रीजनल मैनेजर ने सीबीआई को शिकायत दी थी कि डेराबस्सी स्थित अरविंद मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अमरिंदर सिंह गोरवारा, साहिल और दलजीत कौर ने बैंक के ही अधिकारियों के साथ मिलकर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की है। शिकायत में बताया गया था कि आरोपियों ने फर्जी कंपनियां बनाकर बैंक से करोड़ों का लोन लिया था। शिकायत में बताया गया था कि अरविंद मशीन टूल्स कंपनी ने मशीन खरीदने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक से 7.29 करोड़ रुपये का लोन लिया था, लेकिन बैंक को कंपनी पर जालसाजी का शक हुआ। बैंक ने इस मामले की शिकायत सीबीआई को दी। सीबीआई ने जांच में पाया कि मालिक व डायरेक्टरों ने फर्जी कंपनियां बनाकर बैंक से करोड़ों का लोन लिया। आरोपियों में अमरिंदर सिंह गोरवारा, परमिंदर सिंह के अलावा आदर्श कुमार राजवंशी, सत्य कुमार, दलजीत कौर गोरवारा, साहिल गोरवारा, विजय कुमार और राज कुमार पांजला शामिल पाए गए थे।
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कंपनी निदेशक के खिलाफ केस दर्ज
चंडीगढ़। साढे़ पांच साल पहले इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ 7.29 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में अदालत के आदेश पर डेराबस्सी की अरविंद मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमरिंदर सिंह गोरवारा के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी 174 के तहत केस दर्ज किया है। सेक्टर-36 थाना पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
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