{"_id":"579bb0af4f1c1bf12221e591","slug":"chandigarh-the-commission-for-protection-of-child-rights-issued-advisories-on-junk-food","type":"story","status":"publish","title_hn":"प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के लिए बड़ा फरमान, फॉलो करना जरूरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के लिए बड़ा फरमान, फॉलो करना जरूरी
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Updated Sat, 30 Jul 2016 09:08 AM IST
विज्ञापन
Bread
- फोटो : bbc
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
चंडीगढ़ के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के लिए चंडीगढ़ कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (सीसीपीसीआर) ने बेहद सख्त फरमान जारी किया है। सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में जंक फूड की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
इस संबंध में शुक्रवार को सीसीपीसीआर अध्यक्ष प्रो.देवी सरोही ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूलों को जंक फूड को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है। चंडीगढ़ में 110 सरकारी स्कूल और करीब 75 प्राइवेट स्कूलों में हजारों बच्चे पढ़ते हैं। सीसीपीसीआर की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि स्कूलों में अधिक फैट, शुगर, नमक वाले आइटम चिप्स, फ्राइड फूड ,न्यूडल्स, कैंडी, पिज्जा,बर्गर,चॉकलेट,समोसा,ब्रेड पकौड़े पर पूरी तरह बैन होगा।
सभी स्कूलों को कैंटीन में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों के बारे में किसी डायटीशियन से चेकिंग करवानी अनिवार्य कर दी गई है। स्कूलों में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता भारत सरकार की ओर से जारी निर्देशों के तहत होनी चाहिए।
विज्ञापन
सभी स्कूलों को निर्देश जारी किया गया है कि वह अभिभावकों को स्कूल टिफिन में जंक फूड नहीं भेजने का नोटिस जारी करेंगे। सभी स्कूल अब स्कूल कैंटीन मैनेजेमेंट कमेटी में टीचर्स, पैरेंट्स,स्टूडेंट और डायटीशियन या डॉक्टर को शामिल करेंगे। स्कूलों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके 200 मीटर के दायरे में भी किसी तरह का जंक फूड की सेल नहीं होगी।
जंक फूड खाने वाले बच्चों की काउंसिलिंग स्कूल प्रबंधन करवाएगा। स्कूल समय समय पर बच्चों को जंक फूड से होने वाली हानियों के बारे में जागरूक करने के लिए एक्सपर्ट के सेमिनार आयोजित करेंगे। सभी स्कूलों को जंक फूड के प्रति स्टूडेंट को जागरूक करने के लिए नोटिस बोर्ड पर बैनर लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
इस संबंध में शुक्रवार को सीसीपीसीआर अध्यक्ष प्रो.देवी सरोही ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूलों को जंक फूड को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है। चंडीगढ़ में 110 सरकारी स्कूल और करीब 75 प्राइवेट स्कूलों में हजारों बच्चे पढ़ते हैं। सीसीपीसीआर की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि स्कूलों में अधिक फैट, शुगर, नमक वाले आइटम चिप्स, फ्राइड फूड ,न्यूडल्स, कैंडी, पिज्जा,बर्गर,चॉकलेट,समोसा,ब्रेड पकौड़े पर पूरी तरह बैन होगा।
विज्ञापन
सभी स्कूलों को कैंटीन में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों के बारे में किसी डायटीशियन से चेकिंग करवानी अनिवार्य कर दी गई है। स्कूलों में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता भारत सरकार की ओर से जारी निर्देशों के तहत होनी चाहिए।
विज्ञापन
सभी स्कूलों को निर्देश जारी किया गया है कि वह अभिभावकों को स्कूल टिफिन में जंक फूड नहीं भेजने का नोटिस जारी करेंगे। सभी स्कूल अब स्कूल कैंटीन मैनेजेमेंट कमेटी में टीचर्स, पैरेंट्स,स्टूडेंट और डायटीशियन या डॉक्टर को शामिल करेंगे। स्कूलों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके 200 मीटर के दायरे में भी किसी तरह का जंक फूड की सेल नहीं होगी।
जंक फूड खाने वाले बच्चों की काउंसिलिंग स्कूल प्रबंधन करवाएगा। स्कूल समय समय पर बच्चों को जंक फूड से होने वाली हानियों के बारे में जागरूक करने के लिए एक्सपर्ट के सेमिनार आयोजित करेंगे। सभी स्कूलों को जंक फूड के प्रति स्टूडेंट को जागरूक करने के लिए नोटिस बोर्ड पर बैनर लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं।