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फैसला: चंडीगढ़ में मिनी लॉकडाउन, दुकानें-शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद, लोगों के घूमने पर रोक नहीं

Mon, 03 May 2021 05:49 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Mon, 03 May 2021 05:49 PM IST
सार

 प्रशासन ने इस बार काफी रियायतें दी हैं। इस लॉकडाउन में गैर-अनिवार्य दुकानें, पर्यटन स्थल, शिक्षण संस्थान आदि तो बंद रहेंगे, लेकिन लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी नहीं रहेगी। लोग अपनी गाड़ियों में बाहर निकल सकेंगे।  

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Chandigarh Imposed LockDown Amidst Increased Cases of Corona
चंडीगढ़ में लगा लॉकडाउन। - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

चंडीगढ़ में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए यूटी प्रशासन ने सोमवार को 7 दिन के मिनी लॉकडाउन का एलान कर दिया। प्रशासन ने इस बार काफी रियायतें दी हैं। इस लॉकडाउन में गैर-अनिवार्य दुकानें, पर्यटन स्थल, शिक्षण संस्थान आदि तो बंद रहेंगे, लेकिन लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी नहीं रहेगी। लोग अपनी गाड़ियों में बाहर निकल सकेंगे। हालांकि, प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने आग्रह किया है कि लोग घर में ही रहें। 

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प्रशासन के आदेश के अनुसार सभी गैर-अनिवार्य दुकानें बंद रहेंगी। चंडीगढ़ से किसी भी अन्य राज्य में लोग आ और जा सकेंगे। हालांकि, चंडीगढ़ में दाखिल होने के लिए कोविड निगेटिव रिपोर्ट या टीका लगवाने का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अगर किसी के पास इन दोनों में से कुछ नहीं होगा तो प्रशासन उनकी कोविड जांच करेगा। बैंक खुले रहेंगे, लेकिन 50 फीसदी स्टाफ को ही दफ्तर आने की मंजूरी होगी। निजी दफ्तरों में कर्मचारियों को घर से काम करने की मंजूरी दी गई है।
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स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन अध्यापकों को स्कूल व कॉलेज आना होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग की तरफ से अलग दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। हर शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। दोनों दिन लोगों के बाहर निकलने पर भी रोक रहेगी। प्रशासन की ये पाबंदियां मंगलवार शाम 5 बजे से लागू होंगी, जो 11 मई सुबह 5 बजे तक शहर में प्रभावी रहेंगी। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

ये बंद रहेगा

  • सुखना लेक, रॉक गार्डन, सभी पार्क और पर्यटन स्थल
  • ओलंपिक की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों को छोड़ अन्य के लिए स्पोर्ट्स कांप्लेक्स बंद 
  • सभी मॉल, सिनेमा घर, म्यूजियम और लाइब्रेरी
  • स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान। स्टाफ को आना होगा।
  • यूपीएससी को छोड़ अन्य परीक्षाएं स्थगित
  • सभी तरह की सामाजिक, खेल और राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध
  • शराब के ठेके
  • सभी ई संपर्क केंद्र बंद। सभी सुविधाएं www.sampark.chd.nic.in पर हासिल कर सकते हैं
ये खुला रहेगा
  • करियाना, दूध, सब्जी-फल, मीट, पशुओं का चारा, मोबाइल रिपेयर आदि की दुकानें खुलेंगी
  • केमिस्ट की दुकानें, एटीएम, दवाइयां, फॉर्मास्युटिकल व उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी
  • पंजाब, हरियाणा व अन्यों राज्यों में आने-जाने की अनुमति है। कोविड निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा
  • गर्भवती महिलाओं व अन्य मरीजों को अस्पताल आने-जाने की अनुमति
  • 50 फीसदी सवारियों के साथ सीटीयू की बसें चलेंगी
  • सरकारी दफ्तरों में जा सकेंगे, लेकिन कोविड निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा 
  • सभी सरकारी दफ्तरों और बैंकों में 50 फीसदी स्टाफ के साथ काम होगा
  • एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी से किसी को लाने व ले जाने वालों को अनुमति। पास की भी जरूरत नहीं
  • सभी लैब, टीकाकरण केंद्र, कोरोना जांच केंद्र, डिस्पेंसरी खुलेंगे
  • शादी-विवाह की अनुमति लेकिन 50 लोगों की ही मंजूरी। अंतिम संस्कार के लिए 20 लोगों की मंजूरी। एसडीएम की मंजूरी भी अनिवार्य
  • रेस्टोरेंट, होटल व खाने-पीने की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी की ही अनुमति होगी।

इन्हें आने-जाने की अनुमति, आई कार्ड दिखाना होगा 

  • कानून व्यवस्था, नगर निगम सेवाओं और आपात सेवाओं में लगे कर्मी 
  • एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट व स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट
  • यूनिफॉर्म में पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ के जवान
  • स्वास्थ्य कर्मचारी, ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मचारी
  • मीडिया कर्मी
मूवमेंट पास के लिए यहां आवेदन करें
शादी समारोह के आयोजन के लिए आयोजकों को एसडीएम से मंजूरी लेनी होगी। इसके लिए 0172-2700076 और 0172-2700341 पर संपर्क किया जा सकेगा और http://admser.chd.nic.in/dpc/ पर मूवमेंट पास के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस कार्य के लिए एचसीएस प्रद्युम्न (आरएलए) और संजीव कोहली (आरएलओ) को नोडल अफसर बनाया गया है।
 
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