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बड़ी राहतः चंडीगढ़वासी अब छूट के साथ 31 जनवरी तक भर सकते हैं जुर्माना

Tue, 16 Jan 2018 10:12 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 16 Jan 2018 10:12 AM IST
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chandigarh housing board extended date to submit voilation fine
CHB Draw - फोटो : amar ujala
सीएचबी ने वॉयलेशन वाले मकान में रहने वाले लोगों को खुद कैलकुलेट कर जुर्माना जमा करवाने के लिए 16 दिन का समय और दे दिया है। इससे पहले 15 जनवरी अंतिम तारीख थी। सोमवार को तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर भाजपा के महासचिव प्रेम कौशिक, पलसौरा के पार्षद सतीश कैंथ के साथ सीएचबी चेयरमैन मनिंदर बैंस को मिले, जिसके बाद चेयरमैन ने 31 दिसंबर तक जुर्माना जमा करवाने का निर्णय लिया।
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सीएचबी के अनुसार जुर्माने का भुगतान 31 जनवरी तक जमा करवाने वालों को 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके बाद लोगों को नोटिस भेजने की कार्रवाई सीएचबी शुरू कर देगा। सीएचबी की ओर से इस तरह की वायलेशन पर पहली बार जुर्माना लिया जा रहा है। शहर के 90 प्रतिशत से ज्यादा हाउसिंग बोर्ड के मकानों में कोई न कोई वायलेशन है।
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पिछले साल सितंबर माह में सीएचबी ने 100 रुपये स्क्वेयर फीट के हिसाब से जुर्माने का रेट तय किया था, जो अलाटी को हर साल जमा करवाना है, लेकिन विरोध के बाद सीएचबी ने इस रेट पर भी 10 से 50 प्रतिशत की छूट दे दी थी। इस छूट के बाद सीएचबी ने जनवरी माह में जुर्माने की राशि खुद जमा करवाने वाले को 50 प्रतिशत की ओर छूट दी है।
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वन टाइम राशि चार्ज कर ले सीएचबी
सीएचबी रेजिडेंट्स फेडरेंशन के प्रवक्ता रजत मल्होत्रा का कहना है कि हर साल जुर्माना लेने का सिस्टम ठीक नहीं है। लोग चाहते है कि जो भी जरूरत के अनुसार बदलाव किए गए हैं, सीएचबी उसका वन टाइम राशि चार्ज कर ले। मल्होत्रा का कहना है कि ऐसा प्रावधान किसी अन्य राज्य में भी नहीं है।
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