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चंडीगढ़ डीसी कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, किसी भी महिला को जबरन घर से निकाला नहीं जा सकता
Wed, 26 Jun 2019 10:03 AM IST
खुशबू गोयल
अनुभव अवस्थी, अमर उजाला, चंडीगढ़
अनुभव अवस्थी, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Wed, 26 Jun 2019 10:03 AM IST
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कोर्ट
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चंडीगढ़ सेक्टर 8 में एक बुजुर्ग महिला को भतीजों द्वारा जबरन घर से बाहर निकाले जाने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लिया है। इस मामले में डीसी की ट्रिब्यूनल कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। डीसी की कोर्ट ने निर्देश दिए कि पारिवारिक संपत्ति से किसी महिला को बेदखल नहीं किया जा सकता है, इसलिए जिस महिला का वीडियो वॉयरल हुआ है, वह महिला उसी घर में रहेगी। इस घर में महिला की लगभग 20 प्रतिशत हिस्सेदारी है। हालांकि, महिला के पास संपत्ति बिक्री का अधिकार नहीं होगा।
प्रशासन ने दो दिन पूर्व वायरल वीडियो का संज्ञान लेने के बाद महिला के दो भतीजों को कोर्ट में बुलाया था। इस पर दोनों की ओर से जवाब आया कि एक भतीजा विदेश में है, जबकि दूसरा चंडीगढ़ से बाहर है। इस मामले की सुनवाई करते हुए एडीसी सचिन राणा ने आदेश पारित किया कि परिवार के लोग किसी भी महिला को जबरन घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। महिला की पारिवारिक हिस्सेदारी होती है। महिला सेक्टर 8 के उसी घर में रहेगी, जहां वह पहले से रह रही थी। सेक्टर 8 के आवास पर महिला की 20 प्रतिशत हिस्सेदारी भी बताई जा रही है।
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प्रशासन ने दो दिन पूर्व वायरल वीडियो का संज्ञान लेने के बाद महिला के दो भतीजों को कोर्ट में बुलाया था। इस पर दोनों की ओर से जवाब आया कि एक भतीजा विदेश में है, जबकि दूसरा चंडीगढ़ से बाहर है। इस मामले की सुनवाई करते हुए एडीसी सचिन राणा ने आदेश पारित किया कि परिवार के लोग किसी भी महिला को जबरन घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। महिला की पारिवारिक हिस्सेदारी होती है। महिला सेक्टर 8 के उसी घर में रहेगी, जहां वह पहले से रह रही थी। सेक्टर 8 के आवास पर महिला की 20 प्रतिशत हिस्सेदारी भी बताई जा रही है।
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महिला की पंचकूला में भी है प्रॉपर्टी
महिला का मकान पंचकूला के सेक्टर पांच में भी है। यह मकान उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, इसलिए उस पर किसी और का अधिकार नहीं हो सकता है। कोई भी महिला अपने पारिवारिक संपत्ति में हिस्सेदारी ले सकती है। इससे किसी भी महिला को रोका नहीं जा सकता है।
प्रशासन तक ऐसे मामला पहुंचा
दो दिन पूर्व इंसाफ के लिए सड़कों पर भटक रही बुजुर्ग महिला के पक्ष में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने चंडीगढ़ एसएसपी को पत्र लिखा भी था। इसके बाद प्रशासन व पुलिस हरकत में आई। एडीसी सचिन राणा ने पुलिस और बाल विकास एवं महिला हेल्पलाइन को आदेश जारी कर बुजुर्ग महिला को उसके घर में दोबारा जगह दिलाने के लिए कहा है।
सूत्रों की मानें तो बुजुर्ग महिला स्नेह प्रभा अरोड़ा मंगलवार डीसी कोर्ट में पहुंची। सभी दस्तावेजों को देखते हुए डीसी कोर्ट ने महिला के पक्ष में यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। डीसी मनदीप सिंह बराड़ के अवकाश पर होने के चलते कोर्ट को एडीसी सचिन राणा देख रहे हैं।
प्रशासन तक ऐसे मामला पहुंचा
दो दिन पूर्व इंसाफ के लिए सड़कों पर भटक रही बुजुर्ग महिला के पक्ष में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने चंडीगढ़ एसएसपी को पत्र लिखा भी था। इसके बाद प्रशासन व पुलिस हरकत में आई। एडीसी सचिन राणा ने पुलिस और बाल विकास एवं महिला हेल्पलाइन को आदेश जारी कर बुजुर्ग महिला को उसके घर में दोबारा जगह दिलाने के लिए कहा है।
सूत्रों की मानें तो बुजुर्ग महिला स्नेह प्रभा अरोड़ा मंगलवार डीसी कोर्ट में पहुंची। सभी दस्तावेजों को देखते हुए डीसी कोर्ट ने महिला के पक्ष में यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। डीसी मनदीप सिंह बराड़ के अवकाश पर होने के चलते कोर्ट को एडीसी सचिन राणा देख रहे हैं।