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हाईकोर्ट में एएजी की नौकरी लगवाने के नाम पर तीन लाख की धोखाधड़ी

Sun, 06 Feb 2022 01:21 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sun, 06 Feb 2022 01:21 AM IST
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Chandigarh, Crime, Three lakh fraud, name of getting AAG  job in punjab-Haryana High Court
चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एडिशनल एडवोकेट जनरल (एएजी) के पद पर नौकरी लगवाने के नाम पर एक वकील से तीन लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपियों की पहचान राजविंदर सिंह विर्क और उसकी पत्नी के रूप में हुई है। सेक्टर-3 थाना पुलिस ने जगाधरी (हरियाणा) के ओमेक्स सिटी निवासी दंपती के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के वकील अनूप बाजवा ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2019 में आरोपी राजविंदर सिंह विर्क के साथ एमएलए हॉस्टल हरियाणा में उनकी मुलाकात हुई थी। राजविंदर ने खुद की अच्छी पहुंच बताई और कहा कि वह हाईकोर्ट मेें एएजी के पद पर उनकी नौकरी लगवा देगा। इसके लिए राजविंदर ने उनसे 10 लाख रुपयेे मांगे। अनूप ने शुरू में तीन लाख रुपये दे दिए और बाकी के सात लाख रुपये नौकरी लगने के बाद देने को कहा। इस दौरान एएजी की लिस्ट जारी हुई, जिसमें अनूप का नाम नहीं था। उसके बाद न तो आरोपी ने नौकरी लगवाई और न ही रुपये वापस किए। इसके बाद उन्होंने एसएसपी विंडो पर मामले की शिकायत दी। अनूप का आरोप है कि इस धोखाधड़ी में राजविंदर की पत्नी ने भी उसका साथ दिया। पुलिस जांच में जुटी है।
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