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फ्लैट का पजेशन न देना यूनिटेक को महंगा पड़ा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना
नीरज कुमार /अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 27 Oct 2016 04:12 PM IST
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पैसे लेकर फ्लैट का पजेशन न देना यूनिटेक को महंगा पड़ गया। उपभोक्ता फोरम ने दोषी करार देते हुए भारी जुर्माना लगाया। उपभोक्ता आयोग ने 13 शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर सुनवाई करते हुए यूनिटेक लिमिटेड को निदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ताओं को आठ करोड़ 97 लाख 780 रुपये वापस करे।
11 लोगों को राशि 15 प्रतिशत कंपाउंड क्वार्टली इंटरेस्ट पर देनी होगी। हरेक शिकायतकर्ता को दो-दो लाख रुपये मुआवजा और प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ के अध्यक्ष जस्टिस (रिटायर्ड) जसबीर सिंह ने सुनवाई के बाद दिया है।
13 शिकायतकर्ताओं ने नई दिल्ली, गुड़गांव और सेक्टर-17 चंडीगढ़ स्थित यूनिटेक लिमिटेड के खिलाफ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ में शिकायत दी थी। यूनिटेक को शिकायतकर्ताओं को करीब साढ़े नौ करोड़ देने होंगे।
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11 लोगों को राशि 15 प्रतिशत कंपाउंड क्वार्टली इंटरेस्ट पर देनी होगी। हरेक शिकायतकर्ता को दो-दो लाख रुपये मुआवजा और प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ के अध्यक्ष जस्टिस (रिटायर्ड) जसबीर सिंह ने सुनवाई के बाद दिया है।
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13 शिकायतकर्ताओं ने नई दिल्ली, गुड़गांव और सेक्टर-17 चंडीगढ़ स्थित यूनिटेक लिमिटेड के खिलाफ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ में शिकायत दी थी। यूनिटेक को शिकायतकर्ताओं को करीब साढ़े नौ करोड़ देने होंगे।
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किसे कितना मिलेगा
money shimla
शिकायतकर्ता डॉ. परमजीत सिंह और उनकी पत्नी डॉ. जसप्रीत कौर निवासी सेक्टर-64 मोहाली को 56 लाख 92 हजार 832 रुपये रिफंड होगा। उन्हें 15 प्रतिशत कंपाउंड क्वार्टली इंस्टेस्ट भी मिलेगा।
मानसिक प्रताड़ाना और फिजिकल हरासमेंट के लिए दो लाख रुपये मुआवजा और 33 हजार रुपये मुकदमा खर्च मिलेगा। रजनीश जैन निवासी एनएसी मनीमाजरा को 81 लाख 26 हजार 610 रुपये रिफंड होंगे। 15 प्रतिशत कंपाउंड क्वार्टली इंस्टेस्ट भी मिलेगा। दो लाख रुपये मुआवजा और 33 हजार रुपये मुकदमा खर्च मिलेगा।
पूजा जैन निवासी सेक्टर-6 पंचकूला को 85 लाख 46 हजार 825 रुपये, सतपाल जैन निवासी सेक्टर-6 पंचकूला को 81 लाख 26 हजार 610 रुपये, अरुणा जैन निवासी सेक्टर-6 पंचकूला को 81 लाख 26 हजार 610 रुपये, मनीष जैन निवासी सेक्टर-6 पंचकूला को 85 लाख 46 हजार 825 रुपये और आरती जैन निवासी एनएसी मनीमाजरा को 81 लाख 26 हजार 610 रुपये रिफंड होंगे। जबकि उन्हें 15 प्रतिशत कंपाउंड क्वार्टली इंस्टेस्ट मिलेगा। दो लाख रुपये मुआवजा और 50 हजार रुपये मुकदमा खर्च मिलेगा।
मानसिक प्रताड़ाना और फिजिकल हरासमेंट के लिए दो लाख रुपये मुआवजा और 33 हजार रुपये मुकदमा खर्च मिलेगा। रजनीश जैन निवासी एनएसी मनीमाजरा को 81 लाख 26 हजार 610 रुपये रिफंड होंगे। 15 प्रतिशत कंपाउंड क्वार्टली इंस्टेस्ट भी मिलेगा। दो लाख रुपये मुआवजा और 33 हजार रुपये मुकदमा खर्च मिलेगा।
पूजा जैन निवासी सेक्टर-6 पंचकूला को 85 लाख 46 हजार 825 रुपये, सतपाल जैन निवासी सेक्टर-6 पंचकूला को 81 लाख 26 हजार 610 रुपये, अरुणा जैन निवासी सेक्टर-6 पंचकूला को 81 लाख 26 हजार 610 रुपये, मनीष जैन निवासी सेक्टर-6 पंचकूला को 85 लाख 46 हजार 825 रुपये और आरती जैन निवासी एनएसी मनीमाजरा को 81 लाख 26 हजार 610 रुपये रिफंड होंगे। जबकि उन्हें 15 प्रतिशत कंपाउंड क्वार्टली इंस्टेस्ट मिलेगा। दो लाख रुपये मुआवजा और 50 हजार रुपये मुकदमा खर्च मिलेगा।
लौटाई गई राशि पर ब्याज भी मिलेगा
हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में कार्यरत 18 हजार कर्मचारियों को इस बार बढ़ा वेतन मिलेगा।
शिकायतकर्ता रोहित वोहरा निवासी मेलबर्न आस्ट्रेलिया को 40 लाख 41 हजार 918 रुपये रिफंड होंगे। 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से लौटाई जाने वाली राशि पर ब्याज भी मिलेगा। रितुराज जलाली और उनकी पत्नी रेखा जलाली को 53 लाख 25 हजार 343 रुपये रिफंड होंगे।
लौटाई जानेवाली राशि पर 13 प्रतिशत वार्षिक की दर से वार्षिक ब्याज मिलेगा। शिकायतकर्ता बृजनंदन सिंह और उनकी बेटी रमणिका सिंह निवासी को 51 लाख 74 हजार 452 रुपये का रिफंड मिलेगा। लौटाई जानेवाली राशि पर 15 प्रतिशत क्वार्टर्ली इंटरेस्ट मिलेगा।
शिकायतकर्ता नीरज दत्ता निवासी फिरोजपुर रोड लुधियाना को 27 लाख 99 लाख 203 रुपये का रिफंड मिलेगा। उक्त राशि पर उन्हें 15 प्रतिशत कंपाउंड क्वार्टर्ली इंस्टेस्ट भी मिलेगा।
शिकायतकर्ता पारस चावला निवासी सेक्टर-11 ए चंडीगढ़ को 85 लाख 16 हजार 117 रुपये रिफंड मिलेगा। उक्त राशि पर उन्हें 15 प्रतिशत कंपाउंड क्वार्टर्ली इंस्टेस्ट भी मिलेगा।
लौटाई जानेवाली राशि पर 13 प्रतिशत वार्षिक की दर से वार्षिक ब्याज मिलेगा। शिकायतकर्ता बृजनंदन सिंह और उनकी बेटी रमणिका सिंह निवासी को 51 लाख 74 हजार 452 रुपये का रिफंड मिलेगा। लौटाई जानेवाली राशि पर 15 प्रतिशत क्वार्टर्ली इंटरेस्ट मिलेगा।
शिकायतकर्ता नीरज दत्ता निवासी फिरोजपुर रोड लुधियाना को 27 लाख 99 लाख 203 रुपये का रिफंड मिलेगा। उक्त राशि पर उन्हें 15 प्रतिशत कंपाउंड क्वार्टर्ली इंस्टेस्ट भी मिलेगा।
शिकायतकर्ता पारस चावला निवासी सेक्टर-11 ए चंडीगढ़ को 85 लाख 16 हजार 117 रुपये रिफंड मिलेगा। उक्त राशि पर उन्हें 15 प्रतिशत कंपाउंड क्वार्टर्ली इंस्टेस्ट भी मिलेगा।