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Chandigarh: प्रशासक ने दी नई आबकारी नीति को मंजूरी, रात 12 बजे तक खुलेंगे सभी ठेके, क्लीन एयर सेस भी लगेगा

Wed, 15 Mar 2023 12:03 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 15 Mar 2023 12:03 AM IST
सार

प्रशासन ने सेस को घटा दिया है। देशी शराब की 750 मिली की बोतल पर पांच रुपये सेस लगता था, जिसे घटाकर एक रुपये, 650 मिली बीयर की बोतल पर पांच रुपये से एक रुपये और 750 मिली/700 मिली व्हिस्की की बोतल पर 10 से दो रुपये प्रति बोतल सेस किया गया है।

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Chandigarh Administrator approves new excise policy
सांकेतिक फोटो। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने वर्ष 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को मंगलवार को मंजूरी दे दी। नई नीति एक अप्रैल से लागू कर दी जाएगी। शहर में ठेकों का आवंटन और शराब की बिक्री अब इसी नीति के तहत की जाएगी। नीति में सबसे अहम है कि अब शहर में शराब के ठेके रात 12 बजे तक खुलेंगे।

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नीति में लो अल्कोहलिक ड्रिंक्स को बढ़ावा देने के लिए बीयर, वाइन, आरटीडी (रेडी टू ड्रिंक) आदि पर लाइसेंस फीस और ड्यूटी नहीं बढ़ाई गई है। इसके अलावा भी कई तरह के बदलाव किए गए हैं। प्रशासन ने अब शराब पर लगाए जा रहे गौ सेस को घटा दिया है लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए क्लीन एयर सेस लगेगा। 
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प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित के साथ चर्चा के बाद आबकारी व कराधान विभाग ने नीति को तैयार किया गया है। प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि नई आबकारी नीति का उद्देश्य उपभोक्ताओं, निर्माताओं, थोक विक्रेताओं व खुदरा विक्रेताओं और सरकार की आकांक्षाओं को संतुलित करना है। कहा गया है कि पंचकूला और मोहाली में एकरूपता लाने के लिए शराब की दुकानों को सुबह नौ बजे से मध्यरात्रि 12 बजे तक खोला जाएगा। बार के संचालन के लिए इजाजत के साथ तीन बजे तक की अनुमति होगी। 

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व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए नए बार लाइसेंसधारियों (एल-3/एल-4/एल-5) को 30 सितंबर के बाद लाइसेंस प्रदान किए जाने की स्थिति में वार्षिक लाइसेंस शुल्क का केवल 50 फीसदी ही भुगतान करना होगा। डीसी विनय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रशासक से मंजूरी मिल गई है और अब एक अप्रैल से नीति को लागू कर दिया जाएगा।

बीयर पर पांच रुपये और व्हिस्की पर लगता था 10 रुपये सेस, अब लगेगा एक रुपये और दो रुपये
प्रशासन ने सेस को घटा दिया है। देशी शराब की 750 मिली की बोतल पर पांच रुपये सेस लगता था, जिसे घटाकर एक रुपये, 650 मिली बीयर की बोतल पर पांच रुपये से एक रुपये और 750 मिली/700 मिली व्हिस्की की बोतल पर 10 से दो रुपये प्रति बोतल सेस किया गया है। इससे दाम कुछ रुपये कम होते लेकिन इसके साथ ही क्लीन एयर सेस लगा दिया है, जिससे दाम में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस वर्ष से अवैध शराब की तस्करी पर नकेल कसने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को शुरू किया जाएगा, जिसके तहत हर बोतल का क्यूआर कोड होगा। 

इसके माध्यम से बोतल भरने से लेकर उसके बिकने तक की मॉनिटरिंग होगी। अगर किसी ठेके पर विभाग द्वारा तय किए गए न्यूनतम दरों के नियमों का पालन नहीं होता है तो विभाग ठेके को तीन दिन से लिए सील कर सकता है। इस पॉलिसी वर्ष से बॉटलिंग प्लांटों को लीज पर देने की अनुमति नहीं होगी। बॉटलिंग प्लांट्स से डिस्पैच के लिए बॉटलिंग प्लांट्स के संचालन के घंटे बढ़ाकर सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक कर दिया गया है।

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