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बड़ी राहत: चंडीगढ़ में EWS कॉलोनियों में रहने वालों का दो साल का प्रॉपर्टी टैक्स आधा, जुर्माना भी माफ

Wed, 27 Jul 2022 01:51 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 27 Jul 2022 01:51 AM IST
सार

जारी अधिसूचना के अनुसार, जिन लोगों ने टैक्स की पूरी राशि का भुगतान कर दिया है, उनकी राशि अगले साल के बिल में समायोजित कर दी जाएगी। इस समय शहर की 11 ईडब्ल्यूएस कॉलोनियों के 22 हजार घरों को टैक्स का नोटिस भेजा गया है।

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Chandigarh Administration gave big relief to people living in EWS colonies
चंडीगढ़ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

भारी भरकम प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान की चिंता में बैठे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर की ईडब्ल्यूएस कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के प्रॉपर्टी टैक्स में 50 फीसदी की छूट दे दी है जबकि जुर्माने को पूरा माफ कर दिया है। टैक्स जमा कराने के लिए भी 31 अगस्त तक का समय दिया गया है।

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गृह सचिव नितिन यादव ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। नगर निगम ने इस साल पहली बार ईडब्ल्यूएस कॉलोनियों पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाते हुए नोटिस जारी किया था। पिछले तीन साल का भी भुगतान करने को कहा था लेकिन प्रशासन ने मंगलवार को यह निर्णय लिया कि पिछले सालों के टैक्स का जो ब्याज और जुर्माना है, वह भी माफ किया जाएगा। 
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अब अगले साल ईडब्ल्यूएस कॉलोनियों के लोगों पर पूरा टैक्स लगेगा। इसके साथ ही प्रशासन ने सेल्फ असेसमेंट स्कीम को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। अभी सेल्फ असेसमेंट स्कीम 31 जुलाई तक थी। ऐसे में अब लोग एक माह तक टैक्स का भुगतान करके छूट पा सकते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स (आवासीय) में 20 फीसदी और प्रॉपर्टी टैक्स (व्यावसायिक) में 10 फीसदी की छूट मिलेगी। मालूम हो कि ईडब्ल्यूएस कॉलोनियों पर लगे टैक्स में 50 फीसदी की छूट देने का प्रस्ताव दो माह पहले सदन ने पास किया गया था। जारी आदेश के अनुसार व्यावसायिक संपत्तियों के टैक्स में छूट नहीं दी गई है लेकिन टैक्स पर लगे जुर्माने को प्रशासन ने पूरा माफ कर दिया दिया है।
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60 फीसदी लोगों ने भरा टैक्स, होगा समायोजन
जारी अधिसूचना के अनुसार, जिन लोगों ने टैक्स की पूरी राशि का भुगतान कर दिया है, उनकी राशि अगले साल के बिल में समायोजित कर दी जाएगी। इस समय शहर की 11 ईडब्ल्यूएस कॉलोनियों के 22 हजार घरों को टैक्स का नोटिस भेजा गया है। इनमें से 60 फीसदी लोगों ने टैक्स जमा करवा दिया है।


प्रशासन के अनुसार, जिन लोगों का प्रॉपर्टी टैक्स 2004-05 लंबित हैं उन्हें चार बार आसान किस्त पर टैक्स का भुगतान करने की सुविधा दी गई है। इसके साथ ही प्रशासन ने नगर निगम आयुक्त को 31 अगस्त तक टैक्स का भुगतान करने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कहा गया है। नगर निगम के अनुसार 55 गज से ऊपर के मकानों पर प्रॉपर्टी टैक्स लगता है।

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