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फैसलाः ड्रग और मनी लॉंड्रिंग के तार आतंकवाद से, तो केंद सरकार एसटीएफ को सौंपे गए 9800 केस
Sat, 23 Feb 2019 11:58 AM IST
खुशबू गोयल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Sat, 23 Feb 2019 11:58 AM IST
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : File Photo
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ड्रग और मनी लॉंड्रिंग के तार आतंकवाद से जुड़े हुए हैं] इसलिए केंद्र सरकार ने देश भर के ऐसे 9800 मामलों को एसटीएफ को सौंपते हुए दिल्ली से इन मामलों की निगरानी का फैसला लिया है। यह जानकारी ईडी ने पंजाब में हजारों करोड़ के ड्रग कारोबार मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को दी।
इसके साथ ही यह भी बताया गया कि विदेशों में बैठे ड्रग तस्करों के मामले में एसटीएफ कार्रवाई करेगी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर जो एसटीएफ बनाई गई है, उसमें उन्हें जब जिस अधिकारी की जरूरत होगी उसे बुलाकर शामिल किया जाएगा। इस पर ईडी के डिप्टी डाइरेक्टर निरंजन सिंह के वकील अनुपम गुप्ता ने कहा कि बिना हाईकोर्ट की इजाजत निरंजन सिंह का तबादला नहीं किया जा सकता।
इस पर ईडी ने कहा कि जब भी उन्हें निरंजन सिंह का तबादला करना होगा तो इसकी जानकारी हाईकोर्ट को दी जाएगी। गुप्ता ने कहा अगर ऐसा किया गया तो वह अवमानना की याचिका दायर करेंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि निरंजन सिंह का तबादला नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई आदेश नहीं है। अगर उन्हें लगेगा तो वे निरंजन सिंह का तबादला कर सकते हैं।
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इसके साथ ही यह भी बताया गया कि विदेशों में बैठे ड्रग तस्करों के मामले में एसटीएफ कार्रवाई करेगी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर जो एसटीएफ बनाई गई है, उसमें उन्हें जब जिस अधिकारी की जरूरत होगी उसे बुलाकर शामिल किया जाएगा। इस पर ईडी के डिप्टी डाइरेक्टर निरंजन सिंह के वकील अनुपम गुप्ता ने कहा कि बिना हाईकोर्ट की इजाजत निरंजन सिंह का तबादला नहीं किया जा सकता।
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इस पर ईडी ने कहा कि जब भी उन्हें निरंजन सिंह का तबादला करना होगा तो इसकी जानकारी हाईकोर्ट को दी जाएगी। गुप्ता ने कहा अगर ऐसा किया गया तो वह अवमानना की याचिका दायर करेंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि निरंजन सिंह का तबादला नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई आदेश नहीं है। अगर उन्हें लगेगा तो वे निरंजन सिंह का तबादला कर सकते हैं।
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