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सीबीआई कोर्ट का फैसला: आयकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर को चार साल की सजा, दो लाख रुपये का जुर्माना

Mon, 07 Jun 2021 06:08 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला,पंचकूला (हरियाणा)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,पंचकूला (हरियाणा) Published by: ajay kumar Updated Mon, 07 Jun 2021 06:08 PM IST
सार

07 फरवरी 2016 को सीबीआई की टीम ने गर्ग के घर पर छापा मारा तो उन्होंने तबीयत खराब होने की शिकायत की थी। उन्हें तुरंत बठिंडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रातभर सीबीआइ के लोग आरोपी नितिन गर्ग की देखभाल के लिए अस्पताल में लगे रहे। जैसे ही उनकी सेहत में सुधार हुआ तो सीबीआई की टीम ने अस्पताल से छुट्टी करवाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

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CBI court sentenced four years imprisonment to deputy commissioner of income tax department
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

व्यापारी से दो लाख रुपये की रिश्वत मांगने और आय से अधिक संपत्ति घर में रखने के मामले में आरोपी इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर नितिन गर्ग को सीबीआई अदालत ने चार साल की सजा सुनाई। अदालत ने दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। वहीं एक अन्य आरोपी प्रिंस को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया। प्रिंस नितिन गर्ग के घर पर काम करते थे।

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यह मामला सात फरवरी 2016 को दायर किया गया था। सिरसा के पुरुषोत्तम कुमार ने नितिन गर्ग के खिलाफ सीबीआई को दो लाख रुपये रिश्वत की मांगने की शिकायत दी थी। इसी आधार पर सीबीआई ने आरोपी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत मामला दर्ज किया गया था। 
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पुरुषोत्तम कुमार ने अपनी शिकायत में बताया कि गर्ग ने 2013-14 की असेसमेंट के लिए नोटिस निकाल दिया था। इसको निपटाने के लिए गर्ग ने उनसे दो लाख रुपये रिश्वत की मांग की। नितिन गर्ग ने पुरूषोत्तम कुमार को धमकी दी थी कि अगर रिश्वत नहीं दी तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।  

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शिकायत में पुरुषोत्तम ने कहा कि नितिन गर्ग ने अपने सहयोगी को दो लाख रुपये लेने के लिए कहा। इससे पहले ही शिकायतकर्ता ने सीबीआई को सूचना दे दी। इसके बाद सीबीआई टीम ने आरोपी के बठिंडा के गणेश नगर स्थित घर पर दबिश दी थी। मामले में सीबीआई ने आरोपी नितिन गर्ग के अलावा उनके नौकर प्रिंस को भी गिरफ्तार किया था।

ये हुआ घर व दफ्तर से बरामद
सीबीआई टीम ने नितिन गर्ग के बठिंडा स्थित आवास पर दबिश दी थी। गर्ग के घर व दफ्तर से 15.60 लाख रुपये की नकदी, एक किलो 620 ग्राम सोना, 60 लाख की कीमत के हीरे, पांच लाख रुपये की चांदी, परिवार के विभिन्न सदस्यों के नाम पर 26 बैंक अकाउंट, दो बैंक लॉकर के दस्तावेज मिले थे। गर्ग इन संपत्ति से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं कर पाए थे।

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