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Chandigarh News: कैट ने आयकर विभाग के पदोन्नति पैनल किए रद्द

Thu, 10 Sep 2026 02:02 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:02 AM IST
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CAT quashes Income Tax Department's promotion panels.
चंडीगढ़। केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (कैट), चंडीगढ़ ने पदोन्नति में एससी-एसटी आरक्षण से जुड़े मामले में आयकर विभाग के 17 मार्च 2026 को जारी प्रारूप पदोन्नति पैनल रद्द कर दिए हैं। न्यायिक सदस्य रमेश सिंह ठाकुर और प्रशासनिक सदस्य अंजलि भावरा की पीठ ने कहा कि विभाग ने आरक्षण लागू करने से पहले सुप्रीम कोर्ट की तय कानूनी शर्तों और सुरक्षा उपायों का पूरा पालन नहीं किया।
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मुख्य मामला आयकर निरीक्षक आशीष सिंघल और शेखर तोमर समेत अधिकारियों ने दायर किया था। याचिकाकर्ताओं ने आशंका जताई थी कि आरक्षित वर्ग के उनसे कनिष्ठ कर्मचारियों को उनसे पहले पदोन्नति मिल सकती है। विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के जरनैल सिंह-द्वितीय फैसले और डीओपीटी के 12 अप्रैल 2022 के निर्देशों का हवाला दिया था। हालांकि, कैट ने एम. नागराज, जरनैल सिंह-प्रथम, जरनैल सिंह-द्वितीय, पंजाब राज्य बनाम देविंदर सिंह और कवलजीत सिंह मामलों में तय मानकों का पालन न होने पर पैनल रद्द कर दिए। ट्रिब्यूनल ने विभाग को कानूनी प्रक्रिया पूरी कर पदोन्नति प्रक्रिया दोबारा शुरू करने की छूट दी है। ब्यूरो
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