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Hindi News ›   Chandigarh ›   Candidates can contest on self affidavit instead of NOC in Punjab Panchayat Election

Panchyat Election: एनओसी की जगह सेल्फ एफिडेविट पर भी लड़ सकेंगे प्रत्याशी, राज्य चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

Sat, 28 Sep 2024 01:21 PM IST
निवेदिता वर्मा विशाल पाठक, अमर उजाला, चंडीगढ़
विशाल पाठक, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sat, 28 Sep 2024 01:21 PM IST
सार

पंजाब की 13,237 पंचायतों के लिए 15 अक्तूबर को मतदान होगा। उसी दिन शाम चार बजे से मतगणना शुरू होगी, जिसके बाद परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। इस बार पंजाब में पंचायती चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ा जाएगा।

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Candidates can contest on self affidavit instead of NOC in Punjab Panchayat Election
पंचायत चुनाव - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार

पंजाब में पंचायत चुनाव को लेकर शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने से पहले एरिया बीडीपीओ या संबंधित अथॉरिटी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) या नो ड्यू सर्टिफिकेट (एनडीसी) लेना जरूरी होता है। इस बार चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। 

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राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने बताया कि अगर किसी कारण से प्रत्याशी एनओसी नहीं ले पाता है तो वह सेल्फ एफिडेविट देकर भी नामांकन पत्र भर पाएगा। इससे उसका नामांकन रद्द नहीं किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया है, क्योंकि अकसर पंचायत चुनाव में नामांकन के साथ एनओसी सर्टिफिकेट संलग्न न होने की वजह से नामांकन रद्द कर दिए जाते थे।
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राज कमल चौधरी ने बताया कि प्रत्याशी को एफिडेविट में बताना होगा कि जिस ग्राम पंचायत के चुनाव में वह प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने जा रहा है या प्रदेश की अन्य किसी पंचायत का उस पर कोई टैक्स या फीस के रूप में कोई धन राशि बकाया तो नहीं है। इसके अलावा यह घोषणा करनी होगी कि वह पंजाब स्टेट इलेक्शन कमीशन एक्ट-1994 के सेक्शन-11 के तहत पंचायत की किसी भी संपत्ति या जमीन पर काबिज या उस संपत्ति का लाभ नहीं उठा रहा है। दरअसल अभी तक प्रत्याशी को इसके लिए अपने बीडीपीओ या संबंधित अथॉरिटी से इन नियमों के तहत एनओसी लेना अनिवार्य था। एनओसी लेने की प्रक्रिया में कई बार देरी होने के कारण बिना नॉमिनेशन रद्द कर दिए जाते थे।

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नतीजों के बाद एफिडेविट गलत पाए जाने पर चुनाव होंगे रद्द

चौधरी ने बताया कि नामांकन दाखिल करते समय प्रत्याशी जो एफिडेविट देंगे, वह रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से संबंधित पंचायत और अथॉरिटी को वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। अगर 24 घंटे के अंदर वेरिफिकेशन रिपोर्ट आ जाती है तो ठीक, नहीं तो एफिडेविट के आधार पर ही नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया जाएगा। अगर प्रत्याशी जीत जाता है और बाद में उसका एफिडेविट गलत पाया जाता है तो उस पंचायत का परिणाम रद्द कर दोबारा चुनाव कराए जाएंगे।

23 आईएएस व पीसीएस अफसर लगेंगे ऑब्जर्वर

चौधरी ने बताया कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए 23 आईएएस और पीसीएस अफसरों को ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाएगा। सरपंच और हर वार्ड में खड़े हुए पंचों के मतदान के लिए ग्राउंड लेवल पर 96 हजार सरकारी कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी।

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