फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Candidate will be disqualified if circle is not filled in more than 10 percent questions in HCS exam

HCS Exam: परीक्षा में बैठने से पहले जान लें नया नियम, ये गलती की तो घोषित कर दिया जाएगा अयोग्य

Mon, 17 Apr 2023 09:41 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Mon, 17 Apr 2023 09:41 PM IST
सार

अगर किसी भी गोले को काला नहीं किया जाता है तो एक चौथाई (0.25) अंक काट लिए जाएंगे। कोई भी उम्मीदवार 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में पांच गोलों में से किसी एक को काला नहीं करता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

विज्ञापन
Candidate will be disqualified if circle is not filled in more than 10 percent questions in HCS exam
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा (एचसीएस) को लेकर अपनाए जाने वाले नए पैटर्न को लेकर हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिसूचना जारी कर दी है। एचसीएस की परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न में पांच विकल्प यानी (ए, बी, सी, डी और ई) होंगे। अगर कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न को करता है, तो उसे उपयुक्त गोले ‘ए’ ‘बी’, ‘सी’ या ‘डी’ को काला करना होगा और अगर प्रश्न नहीं करना है तो उसे ‘ई’ गोले को काला करना होगा। 

विज्ञापन


अगर किसी भी गोले को काला नहीं किया जाता है तो एक चौथाई (0.25) अंक काट लिए जाएंगे। कोई भी उम्मीदवार 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में पांच गोलों में से किसी एक को काला नहीं करता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। गौर हो कि पिछले दिनों ही हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया था। इसके अलावा, मुख्य सचिव द्वारा जारी एक अन्य अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप-सी और ग्रुप-डी पदों पर सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को पंजीकरण के समय आधार प्रमाणीकरण सेवा का उपयोग http://onetimeregn.haryana.gov.in पोर्टल पर अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया।
विज्ञापन


राजपत्रित अधिकारियों के पदोन्नति के लिए आठ साल की सेवा जरूरी
हरियाणा सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन के लिए संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश के लिए अपने ग्रुप-ए पदों की घोषणा की है। इस संदर्भ में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार राज्य सरकार उस व्यक्ति के मामले पर विचार करेगी जो राज्य सिविल सेवा से संबंधित नहीं है लेकिन राजपत्रित पद पर कार्यरत है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

राज्य में डिप्टी कलेक्टर के पद के समकक्ष घोषित किसी भी पद पर विचार के लिए अधिकारी की सेवा राज्य सरकार के अधीन आठ साल पूरी होनी चाहिए। साथ ही उस व्यक्ति का प्रस्ताव सिविल सेवा कमेटी के लिए प्रस्तावित किया गया हो। कमेटी के विचार के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों की संख्या वर्ष के दौरान भरे जाने के लिए प्रस्तावित रिक्तियों की संख्या से पांच गुणा से अधिक नहीं होगी। 

डिप्टी कलेक्टर के समकक्ष घोषित पदों में उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त, संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त, अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त, उप निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति, संयुक्त निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति, अपर निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति, जिला राजस्व अधिकारी, सहकारी प्रबंधन केंद्र, रोहतक के प्रधानाचार्य, सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के मुख्य लेखा परीक्षक, डीडीपीओ, राज्य सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केंद्र के प्रधान, उप निदेशक पंचायत, संयुक्त निदेशक विकास, अपर निदेशक पंचायत, उप परिवहन नियंत्रक (यातायात), उड़नदस्ता अधिकारी (यातायात) महाप्रबंधक, राज्य परिवहन, सहायक निदेशक, रोजगार, उप निदेशक, रोजगार, संयुक्त निदेशक, रोजगार एवं संभागीय रोजगार अधिकारी शामिल हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed