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Hindi News ›   Chandigarh ›   By using code 03 during shopping tax will be credited to GST account of Punjab

Punjab: दूसरे राज्य में खरीदारी करने पर भी भरेगा पंजाब का खजाना, वित्त मंत्री बोले- कोड 03 का लोग करें उपयोग

Fri, 01 Dec 2023 12:19 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 01 Dec 2023 12:19 AM IST
सार

पंजाब के वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब का जीएसटी कोड 03 है। इस कोड के जरिये पंजाब के बाहर भी खरीद-फरोख्त करने पर लागू जीएसटी की राशि पंजाब के खाते में ही आएगी।

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By using code 03 during shopping tax will be credited to GST account of Punjab
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी (फाइल फोटो)

विस्तार

पंजाब के लोग अगर किसी अन्य राज्य में जाकर खरीदारी करते हैं तब भी वह पंजाब के खजाने में योगदान दे सकते हैं। यह खुलासा वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने किया है। विधानसभा के दो दिवसीय सत्र के दौरान जीएसटी संशोधन बिल पारित करने से उत्साहित वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब के लोग बाहरी राज्यों में खरीदारी करते समय जीएसटी अदायगी में कोड-03 लिखवाएं, जिससे जीएसटी के रूप में काटा गया पैसा पंजाब के जीएसटी खाते में जुड़ेगा और राज्य का राजस्व बढ़ेगा।

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इस संबंध में पत्रकारों से बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब का जीएसटी कोड 03 है। इस कोड के जरिये पंजाब के बाहर भी खरीद-फरोख्त करने पर लागू जीएसटी की राशि पंजाब के खाते में ही आएगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कोई पंजाबी गोवा में खरीदारी करता है तो बिल बनवाते हुए जीएसटी कटौती के लिए कोड-03 लिखवाए। इससे संबंधित खरीदारी की रकम पर लागू जीएसटी की पूरी रकम पंजाब के जीएसटी खाते में स्वतः ही पहुंच जाएगी। यह पूछे जाने पर कि अगर अन्य राज्य का कोई व्यक्ति पंजाब आकर खरीदारी करे और बिल पर जीएसटी कटौती के लिए अपने राज्य का कोड लिखवाए तो पंजाब सरकार को क्या लाभ होगा? वित्त मंत्री ने कहा कि इस स्थिति में संबंधित राज्य के जीएसटी खाते में वह पैसा चला जाएगा।
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गौरतलब है कि जीएसटी के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोड नंबर दिए गए हैं, जिसके तहत संबंधित राज्य के सभी जीएसटी खातों के नंबर के आगे राज्य का कोड लिखा जाता है। पंजाब का जीएसटी कोड 03, चंडीगढ़ का कोड 04, हरियाणा का कोड 05 और हिमाचल का कोड-02 है। जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत यही प्रावधान था कि जिस राज्य में खरीद-फरोख्त होगी, उस वस्तु या सेवा पर लागू जीएसटी की राशि उसी राज्य के हिस्से में जाएगी लेकिन केंद्र सरकार ने अब इस प्रावधान में उपरोक्त राहत दी है।

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कोड-03 से पंजाब की तरक्की में योगदान दें पंजाबीः आप

पंजाब आप के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विधानसभा सत्र के दौरान जीएसटी संशोधन बिल पारित होने की प्रशंसा की, वहीं पंजाब के लोगों को राज्य की तरक्की में हिस्सेदार बनने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि जीएसटी संशोधन बिल से पंजाब का राजस्व बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि अब पंजाब के लोग राज्य से बाहर सामान खरीदने के लिए अगर 03 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो उसका टैक्स पंजाब सरकार के खाते में आएगा। 

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