फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Bribery case: Convict Rajesh Kumar suspended, show cause notice also issued

रिश्वत मामला : दोषी राजेश कुमार निलंबित, शोकॉज नोटिस भी जारी

Thu, 22 Dec 2022 09:00 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 22 Dec 2022 09:00 AM IST
विज्ञापन
Bribery case: Convict Rajesh Kumar suspended, show cause notice also issued
चंडीगढ़। रिश्वत लेने के मामले में एक सप्ताह पहले सात साल की सजा पाने वाले चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) के सीनियर असिस्टेंट राजेश कुमार को सीएचबी के चेयरमैन धर्मपाल ने निलंबित कर दिया है। साथ ही शोकॉज नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए।
विज्ञापन

राजेश कुमार सीएचबी के अकाउंट ब्रांच में कार्यरत था। उसे 24 जून 2015 में यूटी विजिलेंस विभाग ने सात हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। उसके बाद सीनियर असिस्टेंट बाकी रकम की डिमांड भी कर रहा था। शिकायतकर्ता ने कहा था कि राजेश कुमार उससे नौ हजार रुपये रिश्वत की डिमांड कर रहा था। ये रिश्वत शिकायतकर्ता के भाई (कजन) को चंडीगढ़ के सेक्टर-63 में अलॉट मकान की लंबित किश्तों पर ब्याज में छूट देने के नाम पर मांगी थी। विजिलेंस विभाग ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7, 13(1)(डी) के तहत यह केस दर्ज किया गया था। कोर्ट ने राजेश कुमार के खिलाफ आरोप तय कर मई 2019 में ट्रायल शुरू किया था और करीब एक सप्ताह पहले दोषी करार देते हुए सात साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके बाद बुधवार को सीएचबी के चेयरमैन धर्मपाल ने राजेश कुमार को सजा पूरी होने तक निलंबित कर दिया है। साथ ही एक शोकॉज नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed