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Chandigarh News: बीएमडब्ल्यू कार चालक को नहीं मिली जमानत, याचिका खारिज

Thu, 29 May 2025 02:17 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 29 May 2025 02:17 AM IST
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BMW car driver did not get bail, petition rejected
चंडीगढ़। सेक्टर-9/10 में बीएमडब्ल्यू कार रेसिंग हादसे में जान गंवाने वाले कांस्टेबल आनंद देव की मौत के मामले में जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी ईशान शंकर रॉय की जमानत याचिका खारिज कर दी है। ईशान शंकर रॉय एक रिटायर्ड कर्नल का बेटा है। अदालत में बुधवार को सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष ने दलील दी कि ईशान को 2 जून को मैसूर में कर्मचारी चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना है। इसके साथ कहा कि कार की गति 92 किमी प्रति घंटा थी। वहीं, अभियोजन पक्ष के अनुसार कार की रफ्तार 180 किमी प्रति घंटा बताई गई थी।
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पीडि़त पक्ष ने दलील दी कि आरोपी चालक का कृत्य कार चलाते समय अपने दोस्त के साथ रेस करना एक गंभीर अपराध के दायरे में आता है। इसके अलावा मामले में अभी जांच चल रही है, इसलिए आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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गौरतलब है कि कुछ दिन पहले सेक्टर-9/10 की डिवाइडिंग रोड पर दो बीएमडब्ल्यू कारें रात के समय रेस लगा रही थीं। इसी दौरान साइकिल सवार पुलिस कांस्टेबल आनंद देव को बीएमडब्ल्यू चालक ईशान ने टक्कर मार दी। इससे आनंद देव की मौत हो गई थी। पुलिस ने पहले मामले को सामान्य हादसे की धाराओं में दर्ज किया था, लेकिन बाद में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज मामले में गैर-इरादतन हत्या की धारा भी जोड़ दी थी।
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