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Chandigarh News: रिमांड के खिलाफ बिक्रम सिंह मजीठिया ने वापस ली याचिका
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस कोर्ट के रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को नए सिरे से बेहतर तथ्यों के साथ दाखिल करने की छूट लेते हुए मजीठिया के वकील ने वापस ले लिया है। उन्होंने बताया कि रिमांड खत्म हो चुका है और चालान भी दाखिल किया जा चुका है। कोर्ट ने छूट देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।
25 जून को विजिलेंस ने मजीठिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर पहले उनके अमृतसर के घर पर रेड की थी और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। 26 जून को मजीठिया को मोहाली की अदालत में पेश कर उनका रिमांड ले लिया गया था। इस रिमांड के खिलाफ मजीठिया ने तब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी।
इसके बाद रिमांड की अवधि बढ़ती गई और बाद में विजिलेंस ने इस मामले में चालान दाखिल कर दिया था। अब मजीठिया ने कोर्ट को बताया कि वह चाहते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों के अनरूप नए सिरे से याचिका दाखिल करने की उन्हें छूट दी जाए। साथ ही वह चाहते हैं कि रिमांड आदेश को चुनौती देने के साथ ही उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई हो।
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चंडीगढ़। आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस कोर्ट के रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को नए सिरे से बेहतर तथ्यों के साथ दाखिल करने की छूट लेते हुए मजीठिया के वकील ने वापस ले लिया है। उन्होंने बताया कि रिमांड खत्म हो चुका है और चालान भी दाखिल किया जा चुका है। कोर्ट ने छूट देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।
25 जून को विजिलेंस ने मजीठिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर पहले उनके अमृतसर के घर पर रेड की थी और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। 26 जून को मजीठिया को मोहाली की अदालत में पेश कर उनका रिमांड ले लिया गया था। इस रिमांड के खिलाफ मजीठिया ने तब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी।
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इसके बाद रिमांड की अवधि बढ़ती गई और बाद में विजिलेंस ने इस मामले में चालान दाखिल कर दिया था। अब मजीठिया ने कोर्ट को बताया कि वह चाहते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों के अनरूप नए सिरे से याचिका दाखिल करने की उन्हें छूट दी जाए। साथ ही वह चाहते हैं कि रिमांड आदेश को चुनौती देने के साथ ही उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई हो।
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