फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Big relief to the government employees of Punjab from the High Court

Punjab News: पंजाब के सरकारी कर्मियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, नियुक्ति की तिथि से मिलेगा पूरे वेतन का लाभ

Wed, 22 Feb 2023 07:31 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 22 Feb 2023 07:31 PM IST
सार

पंजाब सरकार ने नव नियुक्त कर्मचारियों को तीन वर्ष तक प्रोबेशन पर रखने का निर्णय लिया था। इस दौरान उन्हें केवल मूल वेतन देने का प्रावधान किया गया था। इस वेतन में डीए, स्पेशल पे, इंक्रीमेंट व अन्य लाभ से कर्मियों को वंचित रखा जाता था।

विज्ञापन
Big relief to the government employees of Punjab from the High Court
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब के कर्मियों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के उस आदेश को गलत करार दिया है जिसके तहत तीन साल की प्राबेशन अवधि के लिए कर्मियों को केवल मूल वेतन के लिए पात्र माना गया था। इस अवधि को उनकी सेवा अवधि में नहीं जोड़ा जाता था और टीए के अतिरिक्त किसी भत्ते का भुगतान नहीं किया जाता था। कोर्ट ने उन कर्मियों को काटी गई राशि का भुगतान तीन माह में करने का सरकार को आदेश दिया है जिनके वेतन से भत्ते की कटौती की गई थी।

विज्ञापन


हाईकोर्ट ने 102 याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इस नोटिफिकेशन को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। पंजाब सरकार उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दे चुकी है और राजस्थान सरकार भी एसएलपी के माध्यम से ऐसे ही आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील लेकर जा चुकी है। 
विज्ञापन


राजस्थान सरकार व पंजाब सरकार दोनों ही राज्यों की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी कर चुका है लेकिन किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक नहीं लगाई है तो कर्मचारियों को उनके लाभ से वंचित नहीं रखा जा सकता है। साथ कोर्ट ने माना की नियुक्ति की तिथि से ही कर्मचारी की सेवा आरंभ करने की तिथि माना जाना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन


समान कार्य समान वेतन के लाभ से उसे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने अब पंजाब सरकार में प्रोबेशन नियम के तहत सेवा दे चुके कर्मचारियों को काटे गए भत्ते के लाभ का पात्र माना है और पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि इन कर्मियों को इनके काटे गए भत्ते का तीन माह के भीतर पंजाब सरकार को भुगतान करना होगा।


यह था पंजाब सरकार का फैसला
पंजाब सरकार ने नव नियुक्त कर्मचारियों को तीन वर्ष तक प्रोबेशन पर रखने का निर्णय लिया था। इस दौरान उन्हें केवल मूल वेतन देने का प्रावधान किया गया था। इस वेतन में डीए, स्पेशल पे, इंक्रीमेंट व अन्य लाभ से कर्मियों को वंचित रखा जाता था। तीन साल के बाद स्थाई नियुक्ति की तिथि से सेवा की गणना की जाती थी और इन तीन वर्ष की अवधि को वेतन की गणना में नहीं जोड़ा जाता था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed