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Hindi News ›   Chandigarh ›   Bharti Singh, Raveena Tandon, Farah Khan Got Relied from Punjab Haryana High Court

भारती सिंह-रवीना टंडन और फराह खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, आगे की कार्रवाई पर लगी रोक

Fri, 13 Mar 2020 09:52 AM IST
खुशबू गोयल अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Fri, 13 Mar 2020 09:52 AM IST
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Bharti Singh, Raveena Tandon, Farah Khan Got Relied from Punjab Haryana High Court
Raveena Tandon, Farah Khan, Bharti Singh
बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन, मशहूर निर्देशक और कोरियोग्राफर फराह खान और कॉमेडियन भारती सिंह को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है।
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टीवी प्रोग्राम में ईसाई धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में हाईकोर्ट ने तीनों के खिलाफ फिरोजपुर में दर्ज एफआईआर पर आगे कार्रवाई पर रोक लगाते हुए पंजाब सरकार और शिकायतकर्ता को 25 मार्च के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। इससे पहले हाईकोर्ट इसी मामले में इन तीनों के खिलाफ अमृतसर के अजनाला में दर्ज एफआईआर पर आगे करवाई पर रोक लगा चुका है।

30 नवंबर को प्रसारित एक टीवी शो में ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाओं को कथित तौर पर आहत करने के आरोप में रवीना टंडन, फराह खान और कॉमेडियन भारती सिंह के खिलाफ 28 दिसंबर को फिरोजपुर पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया गया था। शिकायत में आरोप है कि इन तीनों ने हालेलुया शब्द के उच्चारण की कोशिश के दौरान इसका मजाक बनाया, जिससे ईसाई समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। हालेलुया एक हिब्रू शब्द है, जिसका प्रयोग ईश्वर के लिए किया जाता है।
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रवीना ने ट्वीट कर मांग ली थी माफी
इस घटना के बाद इन तीनों के खिलाफ कई जगह प्रदर्शन भी हुए थे। हालांकि बाद में रवीना टंडन ने ट्वीट कर इसके लिए माफी मांगी थी और कहा था कि उनका इरादा किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का नहीं था। इसी एफआईआर के खिलाफ अब तीनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
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