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Punjab: अमरिंदर सिंह के करीबी भरत इंदर चहल को HC से राहत, FIR दर्ज होती है तो प्रति सौंपेगी सरकार
Wed, 26 Jul 2023 07:52 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Wed, 26 Jul 2023 07:52 PM IST
सार
हाईकोर्ट ने फिलहाल भरत इंदर चहल की याचिका पर विजिलेंस को आदेश दिया है कि अगर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है तो उन्हें इसकी कॉपी उपलब्ध करवाई जाए। इसके साथ ही उन्हें अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने के लिए तीन दिन की मोहलत दी जाए।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी और उनके राजनीतिक सलाहकार रहे भारत इंदर सिंह चहल के खिलाफ जारी पंजाब विजिलेंस की जांच मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें आंशिक राहत दी है। कोर्ट ने एफआईआर की स्थिति में उन्हें जमानत याचिका दाखिल करने के लिए तीन दिन की मोहलत देने का आदेश दिया है।
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चहल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था है कि मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार बीती सरकार के नेताओं और उनके करीबियों के खिलाफ राजनीतिक रंजिश के तहत कार्रवाई कर रही है। इसके तहत ही याची को भी फंसाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में चहल ने अब हाईकोर्ट से मांग की है कि पिछले साल नवंबर में उनके खिलाफ विजिलेंस ने जो जांच शुरू की है, अगर उस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है तो उन्हें इससे पहले 14 दिन का नोटिस दिया जाए।
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कोर्ट ने फिलहाल उनकी याचिका पर विजिलेंस को आदेश दिया है कि अगर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है तो उन्हें इसकी कॉपी उपलब्ध करवाई जाए। इसके साथ ही उन्हें अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने के लिए तीन दिन की मोहलत दी जाए।
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