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बजट 2022: हरियाणा में विवाह पंजीकरण कराते ही मिलेगी 71 हजार की राशि, अंबाला में बनेगा आजीवन देखभाल गृह
Tue, 08 Mar 2022 08:54 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Tue, 08 Mar 2022 08:54 PM IST
सार
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार द्वारा अपने राज्य की बेटियों की शादी के लिए चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत हरियाणा सरकार बेटी की शादी में आर्थिक मदद के रूप में 71 हजार रुपये देती है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : iStock
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विस्तार
हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए अब पात्र परिवारों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हरियाणा सरकार ने इस योजना को प्रो एक्टिव मोड पर लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत विवाह पंजीकरण के समय पीपीपी डाटा के आधार पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से अपने आप ही सहायता प्राप्त हो जाएगी। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पहले 51 हजार रुपये मिलते थे। बाद में हरियाणा सरकार ने इसे बढ़ाकर 71 हजार रुपये कर दिया।
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इससे आवेदन प्राप्त करने, उनकी जांच और सहायता जारी करने में होने वाली देरी नहीं होगी और परिवारों को समय पर राशि मिल सकेगी। फिलहाल प्रदेश में इस योजना के लाभ के लिए पात्र लोगों को कई माह तक इंतजार करना पड़ता है।
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किन लोगों को मिलता है लाभ ?
- मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अनुसूचित जाति, जनजाति व टपरीवास समुदाय के लोगों को बेटियों की शादी में आर्थिक मदद के तौर पर 71 हजार रुपये दिए जाते हैं। आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
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पहली बार बजट में प्रावधान किया है कि डॉ. आंबेडकर मेधावी छात्र योजना में सभी वर्गों के छात्र शामिल होंगे। वर्ष 2021-22 से चार लाख आय से अधिक सीमा के साथ समाज के सभ वर्गों के लिए इस योजना को लागू किया है। इसके तहत 8 हजार से 12 हजार रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वहीं, हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि अंबाला में मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक आजीवन देखभाल गृह स्थापित किया जाएगा। यह 2023-24 तक शुरू होने की संभावना है।