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बेअंत सिंह हत्याकांड के आरोपी जगतार सिंह तारा ने की अनोखी मांग, जानिए क्या
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 08 Feb 2018 05:00 PM IST
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जगतार सिंह तारा
- फोटो : file photo
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पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्या मामले में आरोपी जगतार सिंह तारा ने अदालत में अर्जी दायर कर अजीब सी मांग की है। तारा ने बुडै़ल जेल में उसकी ताजा फोटोग्राफ करवा कर परिवार को भेजने संबंधित अनुमति मांगी है। तारा की इस अर्जी पर अदालत ने जेल प्रशासन को नोटिस जारी कर 19 फरवरी को जवाब दाखिल करने को कहा है। वहीं, बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने तारा के छह पेज के कबूलनामे की कॉपी सीबीआई के वकील को सौंपी।
मामले की अगली सुनवाई पर सीबीआई के वकील जगतार सिंह तारा से इस कबूलनामे को लेकर सवाल करेंगे। बुधवार को बुड़ैल जेल में विशेष कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान तारा की ओर से दायर अर्जी में कहा गया कि उसकी एक अभी की फोटोग्राफ खिंचवाकर उसके परिवार को भेजने की अनुमति दी जाए। उनके वकील सिमरनजीत सिंह ने दलील दी कि तारा के परिवार के पास उसकी उस समय की तस्वीरें हैं, जब उसे थाईलैंड से गिरफ्तार किया गया था। उस समय वह बिना दाढ़ी और पगड़ी के था।
ऐसे में उसकी पगड़ी पहने हुए की अब की एक फोटो करवाकर उसके परिवार को सौंपे जाने की अपील की। वहीं, बचाव पक्ष के अनुसार सीबीआई वकील ने जगतार सिंह तारा से 29 सवाल पूछे थे और अब तक सीबीआई की ओर से करीब डेढ़ सौ सवाल पूछे जा चुके हैं। 25 जनवरी 2018 को जगतार सिंह तारा ने छह पेज का कबूलनामा अदालत में सौंपते हुए जुर्म कबूल किया था। इसकी एक कॉपी अदालत के समक्ष सीबीआई वकील को सौंप दी गई है।
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सीबीआई वकील ने उक्त कबूलनामे को केंद्रीय कार्यालय भेजने और उस पर प्रतिक्रिया के लिए कोर्ट से समय मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी।
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मामले की अगली सुनवाई पर सीबीआई के वकील जगतार सिंह तारा से इस कबूलनामे को लेकर सवाल करेंगे। बुधवार को बुड़ैल जेल में विशेष कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान तारा की ओर से दायर अर्जी में कहा गया कि उसकी एक अभी की फोटोग्राफ खिंचवाकर उसके परिवार को भेजने की अनुमति दी जाए। उनके वकील सिमरनजीत सिंह ने दलील दी कि तारा के परिवार के पास उसकी उस समय की तस्वीरें हैं, जब उसे थाईलैंड से गिरफ्तार किया गया था। उस समय वह बिना दाढ़ी और पगड़ी के था।
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ऐसे में उसकी पगड़ी पहने हुए की अब की एक फोटो करवाकर उसके परिवार को सौंपे जाने की अपील की। वहीं, बचाव पक्ष के अनुसार सीबीआई वकील ने जगतार सिंह तारा से 29 सवाल पूछे थे और अब तक सीबीआई की ओर से करीब डेढ़ सौ सवाल पूछे जा चुके हैं। 25 जनवरी 2018 को जगतार सिंह तारा ने छह पेज का कबूलनामा अदालत में सौंपते हुए जुर्म कबूल किया था। इसकी एक कॉपी अदालत के समक्ष सीबीआई वकील को सौंप दी गई है।
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सीबीआई वकील ने उक्त कबूलनामे को केंद्रीय कार्यालय भेजने और उस पर प्रतिक्रिया के लिए कोर्ट से समय मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी।