तैयार रहें, 43 हजार सरकारी पदों पर होगी भर्ती
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हरियाणा राज्य सरकार अध्यापकों और पुलिस कर्मियों सहित विभिन्न विभागों में शीघ्र ही 43,707 पद भरेगी। जिन उम्मीदवारों ने विभिन्न पदों के लिए पहले ही आवेदन किया हुआ है, उनको नए सिरे से आवेदन करने की जरूरत नहीं है, परंतु भविष्य में यह भर्ती नए मानदंड के अनुसार की जाएगी।
हरियाणा की खट्टर सरकार ने अपने तीन माह के कार्यकाल में नौकरियों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। तृतीय श्रेणी के पदों की भर्ती के लिए नियमों में संशोधन के साथ अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने योग्यता के आधार पर भर्ती करने के लिए नियमों में संशोधन किया है।
तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार के अंक लिखित परीक्षा के कुल अंकों या चयन आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक मानदंडों के अंकों का केवल 10 प्रतिशत तक सीमित करने के लिए हरी झंडी दे दी है।
हरियाणा लोक सेवा आयोग को श्रेणी ए और बी के पदों की भर्ती में भी ऐसे प्रावधान करने की सिफारिश की गई है। सरकार का दावा है कि इस प्रावधान के होने से साक्षात्कार में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होगा।
सिपाही की भर्ती के लिए नहीं होगा साक्षात्कार
संशोधन के अनुसार आयोग चयन की पद्धति बनाएगा और विभाग या किसी कार्यालय द्वारा उसे भेजे गए पदों परचयन के लिए मानदंड निर्धारित करेगा। संशोधित मानदंडों के अनुसार साक्षात्कार के लिए पदों की संख्या के दोगुने से अधिक उमीदवारों को नहीं बुलाया जाएगा।
अंतिम उम्मीदवार के रूप में एक समान प्रतिशतता रखने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। पुलिस भर्ती में पूरी पारदर्शिता होगी। पुलिस विभाग में सिपाही की भर्ती के लिए कोई साक्षात्कार नहीं होगा। केवल सहनशीलता परीक्षा, शारीरिक परीक्षा और ज्ञान परीक्षा ली जाएगी।
केंद्रीय पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा की गई सिफारिश अनुसार पुलिस भर्ती में पारदर्शिता की पद्धति का अनुसरण किया जाएगा। इसके अलावा, उपनिरीक्षकों की भर्ती में लिखित परीक्षा के कुल अंकों का 10 प्रतिशत साक्षात्कार अंकों के साथ शारीरिक परीक्षा का संचालन किया जाएगा।