{"_id":"026abac4018d919b42408086594b3619","slug":"be-aware-from-fraud-during-purchasing-plot-in-mohali-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"मोहाली में प्लॉट खरीदने से पहले यह खबर जरूर पढ़ लें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मोहाली में प्लॉट खरीदने से पहले यह खबर जरूर पढ़ लें
ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली
Updated Thu, 06 Aug 2015 12:33 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
वर्ल्ड क्लास सिटी में गैर कानूनी तरीके से कॉलोनी काटकर प्लॉट बेचने वालों पर गमाडा ने शिकंजा कस दिया है। ऐसे लोगों के खिलाफ अब जहां गमाडा फौजदारी का केस दर्ज करवाएगा। इसके अलावा दो से पांच लाख तक जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस संबंध में गमाडा ने आदेश जारी कर दिए है।
विज्ञापन
साथ ही लोगों को ऐसे ठगों से बचने की नसीहत दी है। गमाडा से मिली जानकारी के मुताबिक, राज्य में पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट 1995 लागू है। एक्ट की धारा-5 के अधीन कोई भी प्रमोटर लाइसेंस प्राप्त करके अपनी जमीन को कॉलोनी में तब्दील कर सकता है। या फिर राज्य सरकार की मेगा प्रोजेक्ट पालिसी के अधीन मंजूरी ली जा सकती है।
विज्ञापन
इसके अलावा जमीन के ले-आउट प्लान तैयार करके गमाडा के अधिकारियों से इसके लिए अनुमति लेनी होगी। ऐसे में यदि कोई कॉलोनाइजर नियमों को तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गमाडा की तरफ से कॉलोनाइजरों पर नजर रखने के लिए स्पेशल टीमें गठित कर दी है। जो कि विभिन्न इलाकों में जाकर सर्वे का काम करेंगी। साथ ही अपनी रिपोर्ट अधिकारियों को सौंपेंगी।
विज्ञापन
तीन साल की सजा, पांच लाख का जुर्माना
गमाडा अधिकारियों के मुताबिक, जो प्रमोटर नियमों को तोड़ेगा, उसके खिलाफ अदालत में फौजदारी का केस दर्ज किया जाएगा। इसमें दोषी पाए जाने पर तीन साल की सजा हो सकती है। सजा सात साल तक बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा दो से पांच लाख रुपये तक जुर्माना भी किया जा सकता है।
फ्लैट खरीदने से पहले यह जांचें
गमाडा ने लोगों को आगाह किया है किसी भी कॉलोनी में प्लॉट या फ्लैट खरीदने से पहले प्रमोटर या कॉलोनाइजर को गमाडा की तरफ से जारी किए गए लाइसेंस, एनओसी की कॉपी, कॉलोनी के ले आउट प्लान की कॉपी देखनी चाहिए। कॉलोनाजर को यह चीज दिखाने के लिए साफ कहना चाहिए। अगर उक्त कॉलोनाइजर यह चीज पेश नहीं कर पाता है, तो कहीं गड़बड़ हो सकती है।
फर्जी तरीके से चला विज्ञापन का धंधा
गमाडा अधिकारियों के मुताबिक, कुछ कॉलोनाइजर फर्जी तरीके विज्ञापन देकर भी लोगों से धोखा कर रहे हैं। वे प्रमोटर रजिस्ट्रेशन का हवाला देकर विज्ञापन दे रहे है। जो कि कानूनी रूप से जुर्म है। लोगों को ऐसे धोखेबाजों से बचना चाहिए। वहीं, गमाडा की टीम भी ऐसे विज्ञापनों पर नजर रख रही हैं।
वेबसाइट पर है सारा ब्यौरा
गमाडा अधिकारियों के मुताबिक, गमाडा से मंजूर सारी कॉलोनी और प्रोजेक्टों की जानकारी पुडा व गमाडा की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। वहीं से लोगों को सारी जानकारी हासिल करनी होगी।