फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Ban on selling any goods related to army and police without identity card in Chandigarh

बिना पहचान पत्र के सेना से जुड़ा कोई भी सामान बेचने पर रोक, इस वजह से प्रशासन ने लगाई पाबंदी

Mon, 16 Nov 2020 07:24 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Mon, 16 Nov 2020 07:24 PM IST
विज्ञापन
Ban on selling any goods related to army and police without identity card in Chandigarh
डीसी मनदीप सिंह बराड़ - फोटो : फाइल फोटो

अब बिना पहचान पत्र के कोई भी व्यक्ति सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री से जुड़ा सामान नहीं बेच सकेगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने यह रोक लगाई है।प्रशासन ने विभिन्न आतंकी घटनाओं को देखते हुए यह कदम उठाया है। डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश बुधवार से लेकर 16 जनवरी 2021 तक लागू रहेंगे।

विज्ञापन


डीसी ने अपने आदेश में कहा है कि देखने में आया है कि आतंकवादी भारतीय सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स की वर्दी, स्टीकर, लोगो, झंडे आदि का इस्तेमाल आतंकी घटनाओं में करते हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए यह तय किया गया है कि ऐसे सामानों की बिक्री पर प्रशासन द्वारा नजर रखी जाएगी। बुधवार से शहर में कोई भी दुकानदार बिना पहचान पत्र किसी भी व्यक्ति को सेना, पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स से जुड़े किसी भी सामान को बेच नहीं पाएगा। 
विज्ञापन



आदेश के अनुसार पुलिस, पैरामिल्ट्री फोर्स व सेना की वर्दी व अन्य साजो सामान बेचने वाले दुकानदार पूरा रिकॉर्ड रखेंगे। वे ग्राहकों का पहचान पत्र, मोबाइल नंबर व पता नोट करेंगे। अगर कोई दुकानदार ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश शहर में अगले 60 दिनों तक लागू रहेंगे। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed