फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Ban on salary increase of two IPS officers.

Chandigarh News: दो आईपीएस अधिकारियों की वेतन वृद्धि पर लगी रोक

Tue, 30 Apr 2024 04:06 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 30 Apr 2024 04:06 AM IST
विज्ञापन
Ban on salary increase of two IPS officers.
आईपीएस अधिकारी की शिकायत पर लिया सरकार ने फैसला
विज्ञापन

चंडीगढ़। हरियाणा के 1997 बैच के दो आईपीएस अधिकारियों को प्रदेश सरकार ने बड़ा झटका दिया है। शिकायत के आधार पर दोनों अधिकारियों की वेतन वृद्धि पर सरकार ने रोक लगा दी है। इस संबंध में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने पुलिस महानिदेशक को लेकर पत्र जारी किया है। बता दें कि दो दिन पहले ही एडीजीपी रैंक पर पदोन्नत पर हो चुके आईपीएस संजय कुमार और अमिताभ ढिल्लों को लेवल 15 का पे स्केल दिए जाने का ऑर्डर जारी हुए थे। आदेश में लिखा कि दोनों अधिकारियों को एक जुलाई से बढ़ी सैलरी का लाभ मिलना था। राज्य सरकार ने तीन महीने पहले चार आईपीएस अधिकारियों के पदोन्नत आदेश जारी किए थे। इनमें 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी एडीजीपी आलोक कुमार राय और एसके जैन को डीजीपी रैंक पर पदोन्नत किया था। 1997 बैच के आईपीएस अमिताभ ढिल्लों और संजय कुमार को एडीजीपी बनाया था। हरियाणा कैडर के 1996 बैच के चार आईपीएस अफसरों ने सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई थी। इसको लेकर उनकी ओर से गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा था। उन्होंने अपना पे स्केल एडीजीपी रैंक में तय करने की मांग की थी। साथ ही लिखा था कि उनसे जूनियर 1997 बैच के अफसरों का वेतनमान एडीजीपी रैंक का कर दिया गया है, यह फैसला उचित नहीं है। बता दें कि मई 2022 में 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी ममता सिंह, हनीफ कुरैशी, एम रवि किरण और केके राव एडीजीपी रैंक पर पदोन्नत किए जा चुके हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed