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हरियाणा: कोरोना के चलते राज्य में हुक्के पर पाबंदी, मामला सामने आया तो होगी कार्रवाई
Thu, 24 Sep 2020 01:16 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Thu, 24 Sep 2020 01:16 AM IST
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : amar ujala
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तंबाकू और हुक्के के चलते युवाओं का जीवन बर्बाद होने की दलील देते हुए इस पर हरियाणा में पूरी तरह से पाबंदी लगाने की अपील से जुड़ी याचिका पर हरियाणा सरकार ने बताया कि कोरोना के चलते प्रदेश में हुक्का पर पूर्ण प्रतिबंध है। यदि इस बारे में कोई शिकायत आएगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।
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पंचकूला निवासी विजय बंसल ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि प्रदेश में रेस्टोरेंट, बार और विभिन्न स्थानों पर युवाओं को हुक्का परोसा जा रहा है। इसमें पानी के फिल्टर का प्रयोग होता और इसे पीकर युवा बर्बाद हो रहे हैं। पंजाब और महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्य हुक्का और हुक्का बार को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर चुके हैं लेकिन इस दिशा में हरियाणा सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है।
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प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के बाद खाना पूर्ति करते हुए हुक्का बार पर कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स का गठन किया था लेकिन यह सिर्फ दिखावे के लिए है। याची ने जब आरटीआई से जानकारी मांगी कि अब तक हुक्का बार पर लगाम लगाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है तो इसकी जानकारी तक देने से इनकार कर दिया गया।
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याची ने उच्च न्यायालय से अपील की कि इस दिशा में सरकार को ठोस कदम उठाने के आदेश दिए जाएं। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने बताया कि कोरोना को लेकर केंद्र के दिशा-निर्देश के अनुरूप राज्य में हुक्का बार पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। इस पर उच्च न्यायालय ने याचिका का निपटारा करते हुए याची को यह छूट दी कि यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है जहां अवैध रूप से हुक्के से जुड़ी गतिविधियां होती हैं तो वह सरकार को सूचित करे और सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। इसी आदेश के साथ ही उच्च न्यायालय ने याचिका का निपटारा कर दिया।