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Hindi News ›   Chandigarh ›   Ban on Exit poll from October 19 in Punjab

नो टेंशनः वोटर आइडी नहीं, फिर भी कर सकेंगे मतदान, इन 11 दस्तावेजों की ले सकते हैं मदद

Tue, 15 Oct 2019 12:44 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 15 Oct 2019 12:44 AM IST
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Ban on Exit poll from October 19 in Punjab
सांकेतिक तस्वीर

चुनाव आयोग ने 19 अक्तूबर से 21 अक्तूबर तक देश भर में एग्जिट पोल पर पाबंदी लगाई है।  इस संबंध में पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी डा. एस करुणा राजू ने बताया कि जन प्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 126ए के अनुसार 19 अक्तूबर शाम 6:30 बजे से लेकर 21 अक्तूबर शाम 6:30 बजे तक कोई भी एग्जिट पोल प्रसारित नहीं किया जा सकता।

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न ही कोई प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया और ना ही अन्य किसी भी संचार साधन पर एग्जिट पोल को दिखाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि चुनाव वाले क्षेत्रों में चुनाव से 48 घंटे पहले कोई भी इलेक्ट्रानिक मीडिया किसी भी एग्जिट पोल के नतीजे या सर्वेक्षण को नहीं दिखा सकेगा।
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इन 11 दस्तावेजों में से कोई भी दिखाकर लोग डाल सकेंगे वोट
पंजाब में चार विधानसभा हलकों में हो रहे उपचुनाव के दौरान वोट डालते समय वोटर की सही पहचान करने के उद्देश्य से भारतीय चुनाव आयोग द्वारा वोटर फोटो पहचान पत्र (एपिक वोटर आईडी कार्ड) के अलावा वोटर पहचान के सबूत के तौर पर 11 अन्य दस्तावेजों को इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है।

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आयोग की हिदायतों के बारे में डॉ. एस करुणा राजू ने बताया कि जिन वोटरों के पास फोटो पहचान पत्र नहीं हैं, वह पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, केंद्र /राज्य सरकारों /सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों या पब्लिक लिमिटड कंपनियों द्वारा अपने मुलाजिमों को जारी सर्विस पहचान पत्र, बैंकों /डाकखाने द्वारा जारी फोटो सहित के पासबुक, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की स्कीम के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, सेहत बीमा कार्ड, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज और एमपी/ एमएलए द्वारा जारी पहचान पत्र दिखाकर भी वोट डाल सकते हैं। 

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