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लूट के आरोपी की जमानत याचिका मंजूर

Thu, 04 Jun 2020 08:39 PM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 04 Jun 2020 08:39 PM IST
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Bail plea of robbery accused approved
चंडीगढ़। जिला अदालत ने लूट मामले में धनास निवासी आरोपी ललित की जमानत याचिका को वीरवार को मंजूर कर दिया। मामला 19 मार्च 2020 का है। उत्तरप्रदेश के जिला मुरादाबाद निवासी किशनवीर यादव ने सारंगपुर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह धनास में रहता है और कम्युनिटी सेंटर के पास उसकी बंसल मार्बल के नाम से दुकान है। रात के करीब 8 बजे दुकान बंद कर वह अपने घर की ओर जा रहा था। जैसे ही वह सामने वाली रोड पर पहुंचा तो वहां चार लड़के आ गए। उन्होंने उसे पकड़कर मारना शुरू कर दिया। आरोपियों ने उससे मोबाइल और 16,900 रुपये छीन लिए। आरोपियों ने किसी को भी जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन उनमें से एक लड़के को किशनवीर ने पकड़ लिया। उसके बाद 112 नंबर पर फोन किया। पूछने पर आरोपी ने अपना नाम ललित बताया। पुलिस ने मौके पर आकर आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके बाद शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लूट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया था, जिसकी जमानत याचिका को जिला अदालत ने मंजूर कर दिया।
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