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हत्या के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Thu, 10 Sep 2020 10:45 PM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2020 10:45 PM IST
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Bail plea accused murder dismissed
चंडीगढ़। जिला अदालत ने सेक्टर-40 की मार्केट में चाकू घोंप कर अमित कटोच की हत्या के मामले में आरोपी हरप्रीत सिंह उर्फ लाडी की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि हत्या एक गंभीर अपराध है, इसलिए आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती।
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पिछले साल 3 जुलाई को पुलिस को सूचना मिली थी कि रजत तिवारी ट्रिब्यून चौक के पास किसी से रुपये लेने आ रहा है। सेक्टर-39 थाना पुलिस ने सन्नी एनक्लेव निवासी रजत तिवारी को गिरफ्तार कर चाकू भी बरामद कर लिया था। दरअसल, अमित कटोच और रजत तिवारी बडहेड़ी में रहते थे। इस दौरान दोनों में आपसी विवाद चलता रहता था। वारदात के दिन आरोपी रजत ने चाकू, हरप्रीत ने कांच और बिल्ला ने हेलमेट से अमित पर हमला किया था। हमले के बाद पुलिस ने अमित को अस्पताल पहुंचाया था, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। उसके बाद सेक्टर-39 थाना पुलिस ने हत्या की धारा में मामला दर्ज किया था। जांच के बाद क्राइम ब्रांच और सेक्टर-39 थाना पुलिस ने बुड़ैल निवासी तिलक, सेक्टर-55 निवासी रित्विक भारद्वाज उर्फ बिल्ला, सेक्टर-34डी निवासी चेतन सिंह और सेक्टर 43 निवासी हरप्रीत सिंह उर्फ लाडी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने सभी का तीन-तीन दिन का रिमांड हासिल किया था।
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