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पंचकूला में हिंसा और आगजनी के मामले में गिरफ्तार दो डेरा प्रेमियों को जमानत
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 17 Nov 2017 09:11 AM IST
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Panchkula Violence
- फोटो : File Photo
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डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को रेप के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद डेरा प्रेमियों द्वारा पंचकूला में हिंसा, तोड़फोड़ व आगजनी के मामले के दो आरोपियों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने वीरवार को जमानत प्रदान कर दी। दोनों याचिकाकर्ता पंचकूला में हिंसा के दौरान पुलिस फायरिंग में घायल हुए थे।
इस दंगे के दौरान ही कैथल निवासी लाभ सिंह और पटियाला निवासी ब्रजेंद्र को पंचकूला पुलिस ने 25 अगस्त को पंचकूला में तोड़ फोड़ और आगजनी के आरोप में गिरफ्तार किया था। दंगों के दौरान इन दोनों की ही टांगों पर गोलियां भी लगी हैं। गिरफ्तारी के बाद दोनो को अंबाला केंद्रीय जेल में भेज दिया गया था। इस घटना के दौरान ब्रजेंद्र के लड़के की भी पुलिस की गोली से मौत हो गई थी।
इससे पहले दोनों डेराप्रेमियों ने हाईकोर्ट में जमानत की मांग करते हुए कहा था कि उसने किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधि में हिस्सा नहीं लिया और पुलिस ने जो आरोप लगाए हैं वे सब झूठे हैं। जस्टिस सुरिंदर गुप्ता ने इनकी जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उनको जमानत दे दी है।
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इस दंगे के दौरान ही कैथल निवासी लाभ सिंह और पटियाला निवासी ब्रजेंद्र को पंचकूला पुलिस ने 25 अगस्त को पंचकूला में तोड़ फोड़ और आगजनी के आरोप में गिरफ्तार किया था। दंगों के दौरान इन दोनों की ही टांगों पर गोलियां भी लगी हैं। गिरफ्तारी के बाद दोनो को अंबाला केंद्रीय जेल में भेज दिया गया था। इस घटना के दौरान ब्रजेंद्र के लड़के की भी पुलिस की गोली से मौत हो गई थी।
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इससे पहले दोनों डेराप्रेमियों ने हाईकोर्ट में जमानत की मांग करते हुए कहा था कि उसने किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधि में हिस्सा नहीं लिया और पुलिस ने जो आरोप लगाए हैं वे सब झूठे हैं। जस्टिस सुरिंदर गुप्ता ने इनकी जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उनको जमानत दे दी है।
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