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चंडीगढ़ः युवक को रॉड से पीटने वाली युवती को चार महीने बाद मिली जमानत

Wed, 23 Oct 2019 12:19 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 23 Oct 2019 12:19 AM IST
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Bail granted after 4 months to the girl
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

ट्रिब्यून चौक पर एक युवक को रॉड से पीटने के मामले में चार महीने बाद आरोपी युवती को जिला अदालत से मंगलवार को जमानत मिल गई है। यह जमानत आरोपी युवती को एडिशिनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज संजीव जोशी की अदालत से पचास हजार रुपये के बेल बॉन्ड पर मिली है। बता दें कि महिला ने इससे पहले दो जुलाई को जमानत याचिका दायर की थी, जिसको नौ जुलाई को कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

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बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट में कहा कि युवती को झूठा फंसाया गया है। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, महिला को झगड़े के समय इंजरी हुई थी, लेकिन पुलिस ने इसको कहानी में शामिल नहीं किया। अगली सुनवाई पर मामला चार्ज के लिए रखा गया। चार्ज पर 31 अक्तूबर को सुनवाई होगी। बता दें कि 25 जून 2019 को पुलिस ने मोहाली निवासी युवती (25) को ट्रिब्यून चौक से गिरफ्तार किया था। 

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सेक्टर-29 निवासी नीतीश कुमार ने पुलिस को शिकायत में बताया था कि वह पीजीआई से बलटाना जा रहा था। इस दौरान रॉंग साइड से एक कार रिवर्स हो रही थी। इसके कारण रोड पर जाम लगा हुआ था। नीतीश ने ड्राइविंग कर रही युवती को कार साइड करने के लिए कहा इतने में कार में बैठी युवती ने उग्र होकर रॉड से नीतिश पर हमला कर दिया। 

लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। उसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया थाना प्रभारी जसबीर सिंह अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायल नीतीश को जीएमएसएच-32 में पहुंचाया था। पुलिस ने युवती पर मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर जिला अदालत में पेश किया था जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।  

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