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दस साल बाद रिश्वत मामले में दोषियों को पांच-पांच साल के कैद

Tue, 07 Jun 2022 01:57 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Tue, 07 Jun 2022 01:57 AM IST
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After ten years, the culprits in the bribery case were imprisoned for five years
चंडीगढ़। सीबीआई की विशेष अदालत ने दस साल से चल रहे दस लाख रुपये के रिश्वत मामले में दोषी चंडीगढ़ पुलिस के पूर्व एसआई नवीन शर्मा और बिचौलिए सोमनाथ अनेजा को पांच-पांच साल की कैद और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई वर्ष 2012 से सीबीआई की विशेष अदालत में चल रही थी।
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सीबीआई ने वर्ष 2012 में मोहाली निवासी सुखबीर शेरगिल की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने चंडीगढ़ पुलिस के तत्कालीन एसआई नवीन शर्मा और बिचौलिए एसएन अनेजा पर 10 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। शेरगिल ने सीबीआई को बताया था कि उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। इस मामले की जांच पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में तैनात एसआई नवीन शर्मा कर रहे थे। इस मामले में शेरगिल को जमानत दिलाने के नाम पर नवीन शर्मा ने दस लाख की रिश्वत मांगी थी। शिकायत पर सीबीआई ने जाल बिछाकर नवीन शर्मा और बिचौलिए सोमनाथ अनेजा को गिरफ्तार कर लिया था।
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रिश्वत का कोड था पांच किलो प्याज
सीबीआई ने इस मामले से जुड़ी एक रिकॉर्डिंग अदालत में पेश की थी। उसमें पता चला कि बिचौलिए सोमनाथ अनेजा और नवीन शर्मा के बीच रिश्वत के लेनदेन की बात कोड वर्ड में हुई थी। अनेजा ने फोन पर नवीन को कहा कि पांच किलो प्याज अभी आ रहे हैं और पांच किलो फसल पकने के बाद आएंगे। इसका मतलब था कि पांच लाख रुपये एडवांस में आएंगे, जिसे देने के लिए सुखबीर तैयार है जबकि बाकी के पांच लाख काम होने के बाद मिलेंगे।
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