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Hindi News ›   Chandigarh ›   Advisory for Respect of National Flag and National Antham

फरमानः तिरंगे और राष्ट्रीय गान का किया अपमान, तो जाना पड़ेगा जेल, तत्काल प्रभाव से लागू

Wed, 27 Feb 2019 10:22 AM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Wed, 27 Feb 2019 10:22 AM IST
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Advisory for Respect of National Flag and National Antham
Indian National Flag - फोटो : Social Media
अब किसी को भी राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का अपमान करना काफी महंगा पड़ेगा। ऐसा करने पर तीन साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान भी होगा। इस संबंध में एक विशेष एडवाइजरी जारी की गई है, जिसको तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत यह एडवाइजरी जारी की गई है।
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इस एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि महत्वपूर्ण नेशनल कल्चरल और स्पोर्ट्स इवेंट में पब्लिक फ्लैग पेपर का ही इस्तेमाल कर सकती है। इन फ्लैग को इवेंट के बाद ग्राउंड में नहीं फेंका जा सकता है। इनको डिस्पोज्ड ऑफ करने के लिए भी नियमों का ध्यान रखना जरूरी है।
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वहीं, किसी पब्लिक प्लेस पर या किसी अन्य जगह पर अगर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होता है। इसके ऊपर कुछ लिखा जाता है या इसको हानि पहुंचाई जाती है, तो ऐसी स्थित में तीन साल तक की सजा हो सकती है। जुर्माना अलग से देना होगा। इसी तरह से अगर कोई राष्ट्रीय गान का अपमान करता है, या असेंबली में विघ्न डालता है तो उस स्थिति में भी सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
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