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बंद जगह पर मास्क लगाने के नियम को प्रशासन ने किया खत्म

Sat, 01 Oct 2022 01:15 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sat, 01 Oct 2022 01:15 AM IST
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Administration abolished the rule of applying masks in closed places
चंडीगढ़। यूटी प्रशासन ने बंद जगहों पर मास्क लगाने के नियम को खत्म कर दिया है। प्रशासन के सलाहकार धर्मपाल ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार अब अगर कोई बंद जगह पर भी मास्क नहीं लगाता है, तो उसका 500 रुपये का चालान नहीं कटेगा।
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यूटी प्रशासन ने 25 अप्रैल को आदेश जारी कर सार्वजनिक परिवहन, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर, अन्य दुकान, शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी, सरकारी व निजी दफ्तरों में मास्क लगाना अनिवार्य किया था। मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये के चालान का प्रावधान था। ये नियम शुक्रवार शाम तक शहर में लागू थे। शाम के समय सलाहकार धर्मपाल ने आदेश जारी कर इसे खत्म कर दिया। शहर में कोरोना के कम होते मामलों को देखने के बाद ही ये फैसला लिया गया है। हालांकि आदेश में लोगों को सलाह दी गई है कि वो कोरोना से बचाव के सभी दिशा निर्देशों का पालन करें और टीका अवश्य लगाएं।
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