फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   ADGP Crime summoned to the High Court for the murder of Woman constable

महिला कांस्टेबल की हत्या के मामले में एडीजीपी क्राईम हाईकोर्ट में तलब

Thu, 24 Nov 2016 06:51 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 24 Nov 2016 06:51 PM IST
विज्ञापन
ADGP Crime summoned to the High Court for the murder of Woman constable
Punjab And Haryana Highcourt Chandigarh - फोटो : File Photo
यूटी पुलिस की महिला कांस्टेबल की करनाल लेकर हत्या करने के मामले में हरियाणा पुलिस की जांच की शैली पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए एडीजीपी क्राईम शत्रुजीत कपूर को तलब करते हुए अगली सुनवाई पर कोर्ट में मौजूद रहने के आदेश दिए हैं। इस केस में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब हाईकोर्ट ने एडीजीपी क्राईम को हाईकोर्ट में तलब किया हो। मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च 2017 को होगी।
विज्ञापन


यूटी पुलिस में वर्ष 2011 में भर्ती हुई और 2014 में लापता हुई पानीपत के गांव चुलकाना निवासी 23 वर्षीय महिला कांस्टेबल रीटा गायब हो गई थी। इसके बाद उसकी हत्या की बात सामने आई थी और मामले में पुलिस की जांच को सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए महिला कांस्टेबल के पिता ने सीबीआई जांच की अपील की थी। याची ने कहा कि जिस प्रकार इस मामले की जांच पुलिस ने की और जिस प्रकार इसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है उससे उनका विश्वास हरियाणा पुलिस से उठ गया है। हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए पुलिस को 2 माह में जांच पूरी करने के आदेश दिए थे।
विज्ञापन


इसके बाद से ही पुलिस एक्टिव होकर जांच कर रही थी। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने यूटी पुलिस के ही एक कांस्टेबल को गिरफ्तार किया और दावा किया कि उसने हत्या की बात कबूल की है। इसके बाद से ही हाईकोर्ट ने जांच की निगरानी आरंभ की थी और जब हाईकोर्ट को पुलिस ने बताया कि वे हत्या का नहीं बल्कि हत्या के प्रयास का मामला बना चालान पेश कर रहें हैं तो हाईकोर्ट ने इसपर हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए एडीजीपी क्राईम को तलब किया था। 8 सितंबर को एडीजीपी क्राईम को तलब किया था। उन्होंने इस मामले की जांच के लिए बेस्ट ऑफिसर चुन कर एसआईटी बनाने की बात कोर्ट में कही थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


अब मामला सुनवाई के लिए पहुंचा तो अभी तक रिपोर्ट न आने पर हरियाणा सरकार को फटकार लगाई। साथ ही अगली सुनवाई के दौरान एडीजीपी क्राईम को कोर्ट में हाजिर रहने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक इस मामले की जांच को पूरा कर चालान नहीं पेश किया जाता है तब तक एसआईटी से जुड़े किसी भी सदस्य को इससे अगल नहीं किया जाएगा।

यह था मामला

ADGP Crime summoned to the High Court for the murder of Woman constable
चंडीगढ़ पुलिस - फोटो : file photo
यह था मामला
महिला कांस्टेबल दो दिन की छुट्टी लेकर करनाल गई थी और उसके बाद से ही लापता थी। इसके बाद उसके पिता ने पुलिस को इसकी शिकायत दी परंतु पुलिस ने केस को अनट्रेस घोषित कर दिया। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने 2 माह में जांच पूरी करने को कहा।

हाईकोर्ट के आदेशों के बाद एसआईटी गठित हुई और इस दौरान महिला कांस्टेबल की कॉल डिटेल और लोकेशन तलाशी गई। इसके बाद से ही सारी परते खुलनी शुरू हुई और एसआईटी ने इस मामले में आरोपी एक कांस्टेबल को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस का दावा था कि कांस्टेबल ने हत्या का जुर्म कबूल किया है। बावजूद इसके शव न मिलने के चलते पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया जिसके बाई हाईकेार्ट ने एडीजीपी क्राईम को तलब किया था। एडीजीपी क्राईम ने बेस्ट ऑफिसर लेकर एसआईटी बनाई थी जिसे हाईकोर्ट में अपनी जांच का परिणाम सौंपना था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed